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2012 Delhi Nirbhaya case: पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर दोषी अक्षय की पत्नी बेहोश

2012 Delhi Nirbhaya case निर्भया मामले में चारों दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पत्नी बृहस्पतिवार दोपहर सुनवाई बाद दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 02:15 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 02:50 PM (IST)
2012 Delhi Nirbhaya case: पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर दोषी अक्षय की पत्नी बेहोश
2012 Delhi Nirbhaya case: पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर दोषी अक्षय की पत्नी बेहोश

नई दिल्ली, पीटीआइ। 2012 Delhi Nirbhaya case : निर्भया मामले में चारों दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह (Akshay Kumar Singh) की पत्नी बृहस्पतिवार दोपहर सुनवाई बाद दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद मुहैया कराई, जिसके बाद उसे होश आया। बताया जा रहा है कि वह पति अक्षय की शुक्रवार सुबह होने वाली फांसी को लेकर बेहद चिंतित है और सदमे के चलते वह बेहोश हो गई। 

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होश में आने के बाद खुद की जान लेने के धमकी

निर्भया के दोषी की पत्नी पुनीता ने होश में आते ही खुद की जान लेने की धमकी भी दी। वहीं, मिली जानकारी के मुताबिक, निर्भया मामले के दोषी अक्षय की पत्नी तलाक के मामले में औरंगाबाद की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुई, लेकिन पटियाला हाउस में आ गई। यहां उसे अंदर जाने से रोका गया तो हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते जारी एडवाइजरी के चलते ज्यादा लोगों को अदालत में प्रवेश मना है। इसी कड़ी में अक्षय की पत्नी को भी प्रवेश करने से रोका गया था, इस पर वह नाराज हो गई।

बता दें कि अक्षय की पत्नी ने बिहार के औरंगाबाद की कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। इसमें उसने कहा है  कि वह अक्षय की फांसी के बाद विधवा होकर नहीं मरना चाहती है, ऐसे में उसे तलाक दिया जाए।

बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों (विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह) को तिहाड़ जेल संख्या-3 में फांसी दी जानी है। चारों को दी जानी वाली फांसी के मद्देनजर तिहाड़ जेल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। यहां पर लगातार चारों दोषियों की डमी को फांसी दी जा रही है। इस ट्रायल का मकसद यह है कि शुक्रवार सुबह होने वाली फांसी में किसी तरह की चूक नहीं हो।


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