रोहिणी सेक्टर-सात में सील होंगे अवैध उद्योग, पुलिस, MCD व DPCC पर जुर्माना
एनजीटी ने आदेश दिया है कि जुर्माना संबंधित अधिकारियों की तनख्वाह से काट लिया जाए। मामले में एनजीटी ने तीन अक्टूबर 2018 को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली में सीलिंग का सितम जारी है। अब दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-सात में अवैध रूप से चल रहे उद्योंगों पर सीलिंग की तलवार लटक गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) पर भी भारी जुर्माना लगाया है।
एनजीटी ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोहिणी सेक्टर-सात के रिहायशी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से चल रहे उद्योगों को सील करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली पुलिस, एमसीडी और डीपीसीसी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एनजीटी ने आदेश दिया है कि जुर्माने की ये राशि तीनों विभागों के संबंधित अधिकारियों की तनख्वाह से काटी जाए, जिन पर इस अवैध कार्य को रोकने की जिम्मेदारी थी। मामले में एनजीटी ने तीन अक्टूबर 2018 को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है।