Move to Jagran APP

वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर याचिका का पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था ने किया विरोध

कानून के तहत महिलाओं को पहले से ही काफी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 04 Apr 2018 05:22 PM (IST)Updated: Wed, 04 Apr 2018 05:23 PM (IST)
वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर याचिका का पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था ने किया विरोध
वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर याचिका का पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था ने किया विरोध
नई दिल्ली (जेएनएन)। वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर याचिका का पुरुषों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ने विरोध किया। संस्था ने हाई कोर्ट में कहा कि कहा कि कानून के तहत महिलाओं को पहले से ही काफी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

संस्था ने दलील दी कि धारा 375 के तहत पहले से ही कहा गया है कि यदि पति पत्नी से संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं है। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि पति पत्नी से जबरदस्ती व शारीरिक शोषण कर सकता है।

loksabha election banner

इस पर संस्था ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं को विभिन्न मामलों में कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.