वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर याचिका का पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था ने किया विरोध
कानून के तहत महिलाओं को पहले से ही काफी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।
By JP YadavEdited By: Published: Wed, 04 Apr 2018 05:22 PM (IST)Updated: Wed, 04 Apr 2018 05:23 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर याचिका का पुरुषों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ने विरोध किया। संस्था ने हाई कोर्ट में कहा कि कहा कि कानून के तहत महिलाओं को पहले से ही काफी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।
संस्था ने दलील दी कि धारा 375 के तहत पहले से ही कहा गया है कि यदि पति पत्नी से संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं है। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि पति पत्नी से जबरदस्ती व शारीरिक शोषण कर सकता है।
इस पर संस्था ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं को विभिन्न मामलों में कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें