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30 सितंबर से पहले लागू होगी नई पार्किंग नीति, जानिए क्‍या हो रहा बदलाव

दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किग रूल्स 2017 के नाम से तैयार की गई पार्किग नीति को 30 सितंबर से पहले हर हाल में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 15 Sep 2019 10:36 AM (IST)Updated: Sun, 15 Sep 2019 10:36 AM (IST)
30 सितंबर से पहले लागू होगी नई पार्किंग नीति, जानिए क्‍या हो रहा बदलाव
30 सितंबर से पहले लागू होगी नई पार्किंग नीति, जानिए क्‍या हो रहा बदलाव

नई दिल्ली, जेएनएन। फुटपाथों पर अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किग की समस्या पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार चेतावनी और निर्देश मिलने के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार नई पार्किग नीति लागू करने की तैयारी करती दिख रही है। दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किग रूल्स 2017 के नाम से तैयार की गई पार्किग नीति को 30 सितंबर से पहले हर हाल में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

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अगले हफ्ते जारी होगी अधिसूचना
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने फाइल परिवहन विभाग के पास भेज दी है। अगले एक हफ्ते में नई नीति के लिए अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है। नई पार्किग नीति में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। व्यावसायिक वाहनों का परमिट उन्हें ही दिया जाएगा, जिनके पास पार्किग की सुविधा होगी। किसी भी बहुमंजिला पार्किग या अन्य पार्किग के 500 मीटर के दायरे में सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।

सामान्‍य से तीन गुना ज्‍यादा होगा रेट
अगर किसी जगह बहुमंजिला पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में पार्किंग बनाने की जरूरत है, तो वहां रेट सामान्य दरों से तीन गुना ज्यादा होगा। जो लोग फुटपाथ पर पार्किंग करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नई पार्किंग नीति बनाने का मकसद सड़क पर कम से कम गाड़ियां आएं। इसीलिए एरिया पार्किग योजना में पार्किग फीस पीक आवर के अनुसार तय करने का प्रावधान बनाया गया। सड़कों के किनारे बनाई जाने वाली अधिकृत पार्किग की दरें सामान्य पार्किग फीस की तुलना में अधिक होंगी।

सीधे जब्‍त होंगी गाड़ियां
10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल व सीएनजी गाड़ी कहीं खड़ी है, तो उसे जब्त करने का भी प्रावधान है। पार्किग के लिए कोई सुबूत देने के बाद ऐसी गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। नई नीति में रिहायशी कॉलोनियों में फिलहाल पार्किग फीस लेने का प्रावधान नहीं है। पहले ऐसी कॉलोनियों में भी लोगों से पार्किग फीस लेने का प्रावधान था। लेकिन, दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसे हटा दिया गया।

कई मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश
नई पार्किंग नीति में पार्किग शुल्क में वृद्धि समेत अन्य मुद्दों का समाधान निकालने की कमान परिवहन मंत्री की अगुवाई वाली एपेक्स मॉनिटरिंग कमेटी के हाथों में होगी। पार्किग नीति के मूल मसौदे में कमेटी का प्रमुख दिल्ली के मुख्य सचिव को बनाया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर परिवहन मंत्री को इसका प्रमुख बनाया है।

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