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दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानिए सबकुछ

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 08:35 PM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 08:35 PM (IST)
दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानिए सबकुछ
दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण रोकने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन और वहां यौन शोषण रोकने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी।

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दिल्ली महिला आयोग द्वारा ऐसे केंद्रों पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन में इन सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है। इससे पहले, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तें

दिल्ली सरकार द्वारा स्पा/मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किया गया है -

- स्पा/मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

- स्पा/मसाज सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिला की मालिश करने के लिए सिर्फ महिला मालिश करने वालों की अनुमति दी जाएगी।

- पुरुष और महिला स्पा सेंटर परिसर के विभिन्न वर्गों में होंगे और अलग-अलग प्रवेश के साथ स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगे और कोई इंटर-कनेक्शन नहीं होगा।

- बंद कमरों में स्पा/मसाज सेंटर सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। स्पा/मसाज सेंटर कक्षों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होगा। सेंटर में सेल्फ क्लोजिंग (स्व-बंद) दरवाजों की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।

- सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों से आईडी कार्ड (पहचान पत्र) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही, फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क आदि का विवरण एक रजिस्टर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

- स्पा/मसाज सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं और प्रत्येक कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

- स्पा/मालिश सेंटर में उचित जल निकासी की व्यवस्था के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय और स्नानघर होना चाहिए।

- स्पा/मालिश सेंटर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे।

- स्पा/मसाज सेंटर परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा और न ही इसके परिसर के किसी हिस्से में आवासीय संचालन किया जाएगा।

- स्पा/मालिश सेंटर, सफाई/हाउसकीपिंग कार्य आदि के लिए जरूरी कर्मचारियों को नियोजित करके परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित करेगा।

- सेंटर में नियुक्त प्रत्येक मालिश करने वाले के पास फिजियोथेरेपी/एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए।

- इस ट्रेड के लिए सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

- स्थानीय निकाय स्पा/मसाज सेंटर को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने से पहले परिसर का सत्यापन करने के साथ-साथ स्पा/मसाज सेंटर के मालिक/प्रबंधक का पुलिस सत्यापन प्राप्त करेगा।

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए और आपराधिक कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम या स्पा/मसाज सेंटर के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन अपराध की प्रकृति का कोई मामला तो दर्ज नहीं किया गया है, इस बात का स्पा/मसाज सेंटर का मालिक/प्रबंधक केंद्र में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) प्राप्त करना होगा।

- प्रत्येक सेंटर का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस का विवरण, वर्किंग ऑवर्स आदि परिसर या भवन में बाहर प्रदर्शित होने चाहिए, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।

- लाइसेंस, प्रबंधक, कर्मचारी, सर्विस ऑवर्स, उसके प्रत्येक मदों के लिए निर्धारित शुल्क सहित उपलब्ध सर्विस की मालिश के प्रकार का विवरण भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

- सेंटर के स्वागत कक्ष में उपयुक्त स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे, जिसमें परिसर की साइट योजना, श्रेणीवार महिला और पुरुष विस्तरों की संख्या, कर्मचारियों का पदनाम और योग्यता के साथ विवरण और ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 की जानकारी प्रदर्शित होगी।

- घोषणापत्र में कहा गया है कि ‘स्पा मसाज सेंटर केवल मालिश के उद्देश्य से है। यदि कोई ग्राहक कर्मचारी/नियोक्ता वेश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम या किसी अन्य कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है।

- रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे सेंटर के प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष और सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी।

- सेंटर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की जाएगी, जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसी समिति के अस्तित्व को एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार, रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए।

-उपरोक्त सभी शर्तों के अनुपालन के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ एक शपथ पत्र (अनुबंध के अनुसार) के रूप में एक अंडरटेकिंग/घोषणा प्रस्तुत करना होगा।


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