Online Delivery Challan: ऑनलाइन डिलीवरी चालान से शराब आपूर्ति आसान, निगमों को मिले नए आदेश
आबकारी विभाग ने शराब की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी चालान की शुरुआत की है। इससे गोदामों थोक विक्रेताओं और दुकानों के बीच की प्रक्रिय ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आबकारी विभाग ने गोदामों और थोक विक्रेताओं से लेकर बिकी के लिए शराब की दुकानों तक शराब की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए एक ऑनलाइन डिलीवरी चालान का एक नया परिवहन परमिट शुरू किया है।
बता दें कि आबकारी नीति के तहत, वर्तमान में चार निगम - डीटीटीडीसी, डीएसआइआइडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस दिल्ली में शराब की दुकानें चलाते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अब आबकारी विभाग ने चारों निगमों को भुगतान के लिए शराब के स्टाक की डिलीवरी के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन-जनरेट किए गए चालान स्वीकार करने और थोक विक्रेताओं से चालान की मैन्युअल प्रतियां न मांगने का निर्देश दिया है।
आबकारी विभाग के एक परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि निगमों द्वारा थोक विक्रेताओं को आबकारी शुल्क से संबंधित भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। अधिकारी ने कहा कि यह व्यवसाय करने में आसानी के नियमों के विरुद्ध है और आबकारी शुल्क भुगतान में देरी करता है।
ऑनलाइन डिलीवरी चालान अब शराब की दुकानों और होटल, क्लब और रेस्टोरेंट श्रेणी के स्तर पर एक प्रविधान के रूप में पेश किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि यह दुकानों और रेस्टोरेंट आदि के लिए परिवहन परमिट (टीपी) के माध्यम से स्टाक प्राप्त करते समय तैयार किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन डिलीवरी चालान शराब विक्रेताओं द्वारा तैयार किया जाएगा और थोक विक्रेताओं के लिए भी उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया से वह समय बच सकेगा जो अभी तक मैनुअल तरीके से आबकारी विभाग तक भिजवाने में लग जाता था अब देरी से बचा जा सकेगा।

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