नवनीत कालरा की पुलिस रिमांड की मांग दूसरी बार खारिज
Navneet Kalra महानगर दंडाधिकारी वसुधंरा आजाद ने शनिवार को पुलिस की दलील को खारिज करते हुए कहा कि पूरे मामले पर विचार के बाद अदालत का मानना है कि कालरा को रिमांड पर देने की आवश्यकता नहीं है।
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी व कालाबजारी मामले में मुख्य आरोपित नवनीत कालरा को रिमांड पर लेने की दिल्ली पुलिस की दूसरी याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले बृहस्पतिवार को कालरा को पुलिस रिमांड पर लेने की मांग को नामंजूर करते हुए अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिए थे।
महानगर दंडाधिकारी वसुधंरा आजाद ने शनिवार को पुलिस की दलील को खारिज करते हुए कहा कि पूरे मामले पर विचार के बाद अदालत का मानना है कि कालरा को रिमांड पर देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने पुलिस की तरफ से पैरवी करते हुए अदालत में कहा कि आरोपित को रिमांड पर लेना बहुत जरूरी है। उसके मोबाइल फोन पर आए व्हाट्सएप मैसेज से उसका सामना कराना है। इसमें बहुत सारे खरीददारों ने कहा है कि कंसंट्रेटर काम नहीं कर रहा है। यह बेकार है।
सरकारी वकील श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि पुलिस के पास एम्स व श्रीराम लेबोट्ररी की रिपोर्ट भी हैं जिसमें कालरा द्वारा बेचे गए कंसंट्रेटर के घटिया होने की बात सामने आई है। पुलिस की यह भी दलील थी कि कालरा को रिमांड पर लेकर उससे उसके मोबाइल फोन, पैसे के लेनदेन व बैंक खातों से संबंधित अहम जानकारी लेनी है।
वहीं, नवनीत कालरा की तरफ से अधिवक्ता विनीत मल्होत्रा ने पुलिस की रिमांड याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि नवनीत कालरा पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। बचाव पक्ष का कहना था कि नवनीत कालरा ने न तो कंसंट्रेटर बनाए हैं और न ही सीधे आयात किए हैं । बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कालरा को तीन दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड खत्म होने के बाद बृहस्पतिवार को दोबारा पेश कर पुलिस ने कालरा की रिमांड पांच दिन बढ़ाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुलिस ने नए सिरे से रिमांड याचिका लगाकर शनिवार को फिर रिमांड की मांग की। लेकिन, इस बार भी अदालत ने नवनीत कालरा को रिमांड पर देने से इकार कर दिया।
कालरा की जमानत याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई
नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। अब अदालत ने कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार (25 मई) की तारीख तय की है। नवनीत कालरा के ठिकानों से 524 आक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद होने के बाद गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पर धोखाधड़ी, आवश्यक वस्तु अधिनियम और महामारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया है।