New MV Act: ऑड-ईवन के दौरान नियम तोड़ा तो भरना पड़ेगा 20 हजार जुर्माना
प्रदूषण रोकने के लिए आम आदमी पार्टी (aam aadmi party) सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। इस बार जुर्माना 10 गुना बढ़ गया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (Motor Vehicles Act 2019) लागू होने के बाद जहां लोगों को नियम तोड़ने पर जहां भारी भरकम चालान भरना पड़ रहा है, वहीं 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होने वाले ऑड ईवन स्कीम में नियम तोड़ने पर 20000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
यहां पर बता दें कि प्रदूषण रोकने के लिए आम आदमी पार्टी (aam aadmi party) सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। यह स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लागू होगी। इस बार ऑड ईवन इसलिए भी खास है, क्योंकि नए मोटर वाहन अधिनियम के बाद यह लागू हो रहा है। ऐसे में इस बार इसका पालन नहीं करना महंगा पड़ सकता है। इसका पालन नहीं करने वालों पर 20,000 रुपये का जुर्माना होगा। वहीं इससे पहले इसे जब लागू किया गया था तब इसके उल्लंघन पर मात्र 2000 रुपये का जुर्माना था।
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