विधायक प्रकाश जारवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
विधायक जारवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत में कहा कि सुसाइड नोट अलग राइटिंग में था। पुलिस आरोपों के मुताबिक कोई तथ्य अब तक पेश नहीं कर सकी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। डॉक्टर को खुदकशी के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपित आप विधायक प्रकाश जारवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती।
विधायक के वकील ने पुलिस पर लगाए आरोप
विधायक जारवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत में कहा कि सुसाइड नोट अलग राइटिंग में था। पुलिस आरोपों के मुताबिक कोई तथ्य अब तक पेश नहीं कर सकी है। आवेदनकर्ता एक विधायक हैं, जिनके भागने की कोई आशंका नहीं है। वहीं, विशेष लोक अभियोजक मनीष रावत ने विधायक पर लगे आरोप गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच अभी भी लंबित है। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को जारवाल एवं पुलिस का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दुर्गा विहार की है घटना
दक्षिण दिल्ली दुर्गा विहार निवासी 52 वर्षीय डॉक्टर ने 18 अप्रैल को खुदकशी कर ली थी और इसके लिए जारवाल को जिम्मेदार ठहराया गया था। आरोप है कि पानी के टैंकर की सप्लाई के काम में शामिल जारवाल और उनके सहयोगी टैंकर के मालिकों एवं डॉक्टरों से वसूली करते थे। जारवाल के सहयोगी कपिल नागर इस मामले में सह-आरोपित हैं।
विधायक के वाइस सैंपल की कोर्ट से मिल चुकी है इजाजत
प्रकाश जारवाल को आठ दिन की पुलिस कस्टडी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट को बताया था कि प्रकाश जारवाल और आत्महत्या करने वाले डॉक्टर के बीच हुई बातचीत की कुछ ऑडियो क्लिप उनके पास हैं। इसकी सत्यता के लिए वॉइस सैंपल लेकर ऑडियो क्लिप से मिलान कराया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने वॉइस सैंपल की इजाजत दे दी थी।