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Holi 2019 में महिलाओं से बदतमीजी करनेवालों की खैर नहीं

holi 2019 भारत के कानून में आइपीसी महिलाओं को खास सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ पर पुलिस धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर आपको जेल भेज सकती है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 11:19 AM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 12:14 PM (IST)
Holi 2019 में महिलाओं से बदतमीजी करनेवालों की खैर नहीं
Holi 2019 में महिलाओं से बदतमीजी करनेवालों की खैर नहीं

नई दिल्‍ली, जेएनएन। Holi 2019 होली में रंग के नाम पर अगर आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं तो आपको बता दें कि आपकी खैर नहीं। दिल्‍ली पुलिस से लेकर गुड़गांव और गाजियाबाद की पुलिस ने इसके लिए कमर कस ली है। इसके साथ ही अगर आप शराब पीकर हुड़दंग करते दिखे तो समझ जाइए पुलिस किसी भी क्षण आपको गिरफ्तार कर सकती है। होली में रंगों के बहाने अक्‍सर देखा जाता है कि पुरुष महिलाओं के साथ जोर- जबरदस्‍ती करते हैं। रंगों के बहाने महिलाओं को आपत्‍तिजनक छूने की कोशिश करते हैं।

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क्या है धारा 354

भारत के कानून में आइपीसी महिलाओं को खास सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ पर पुलिस धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर आपको जेल भेज सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्‍तेमाल पुलिस महिलाओं के साथ अभद्रता और अन्‍याय के खिलाफ करती है। मान सम्‍मान को क्षति एवं बुरी नीयत से परेशान हमला करना और महिलाओं के साथ गलत बर्ताव करने पर आरोपी को पुलिस हिरासत में ले सकती है।

सभी थाना प्रभारियों को सख्‍त हिदायत

सभी थाना प्रभारियों को सख्‍त निर्देश दिए गए हैं कि वह सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, बेचने और मादक पदार्थ की बिक्री पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अपने-अपने क्षेत्र में नाकाबंदी भी करेंगे, ताकि यहां से निकलने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा सके। खासकर त्योहार बेहतर माहौल में मनाया जाए, इसके लिए ट्रिपल राइडिंग, खुली जिप्सी में घूमने वालों, बिना हेल्‍मेट, खतरनाक ड्राइविंग पर भी नजर रहेगी।


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