Delhi: छात्रा से दुष्कर्म के बाद MCD ने स्कूलों को जारी किए निर्देश, चपरासी-सफाई कर्मियों के लिए हुआ ये बदलाव
Delhi Crime दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाली अपराधिक घटनाओं को देखते शिक्षा विभाग ने कई दिशा-निर्देश जारी कर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए है। पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में पांचवी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाली अपराधिक घटनाओं को देखते शिक्षा विभाग ने कई दिशा-निर्देश जारी कर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए है। पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में पांचवी कक्षा की छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म घटना को देखते निगम इस संबंध में यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसमें शिक्षकों से लेकर, अभिभावकों और स्कूल के कर्मचारियों के साथ प्रधानाचार्यों के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि स्कूल में तैनात चपरासी, चौकीदार या अन्य कर्मी ड्यूटी न हो तो स्कूल में मौजूद न हो और न ही किसी कमरे का उपयोग करें। जो स्कूल का कमरा उपयोग में नहीं है उसको ताले से बंद रखा जाए और उसकी चाबी प्रधानाचार्य के पास होनी चाहिए।
दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के अपर निदेशक जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि स्कूल शुरू होने के 15 मिनट पहले स्कूल का पूरा स्टाफ पहुंच जाना चाहिए और वह स्कूल छुट्टी के 15 मिनट बाद तक विद्यालय में रहे। विद्यालय के समय में कोई अध्यापक या अध्यापिका किसी भी कार्य से स्कूल से बाहर जाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसीपल की होगी।
बिना स्कूल प्रिंसीपल या सक्षम प्राधिकारी के कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं ले पाएगा। वहीं, स्कूल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति विवरण पंजिका में आने जाने के समय समेत अंकित किया जाए। स्कूल में अभिभावकों का आने का समय भी निर्धारित हो।
प्रत्येक बच्चे के घर का पता व उनके अभिभावक का फोन नंबर स्कूल के पास होना चाहिए। स्कूल के अंदर मौजूद सभी बच्चों के गले में फोटो समेत आईकार्ड होना चाहिए। वहीं, अगर स्कूल में महिला सफाई कर्मचारी हैं तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी मदद उसका बेटा या अन्य कोई व्यक्ति काम न करें।
स्कूल शुरू होने के बाद मुख्य द्वार बंद रहना चाहिए, वहीं भोजन जब मध्यान भोजन वितरित हो तो अल्पाहार देने आने वाले वाहन के चालक समेत वितरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी विद्यालय में होनी चाहिए। कोई भी बालिका शौचालय जाए तो कम से कम दो बच्चों को एक साथ भेजा जाए। स्कूल प्रधानाचार्य स्कूल का भ्रमण कर स्कूल की सुरक्षा का सुनिश्चित करें।
स्कूल के आस-पास न मौजूद हो रेहड़ी खोमचे वाले
निगम ने जारी दिशा-निर्देशों में यह सुनिश्चत करने का निर्देश दिया है कि स्कूल के आस-पास कोई भी रेहड़ी खोमेचे वाला उपस्थित न हो। साथ ही अर्धअवकाश के दौरान एक अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाए कि वह बच्चों की उस दौरान देखरेख करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्कूल के आस-पास मौजूद रेह़ड़ी खोमेचे वाले से बच्चें कुछ न खरीदे। शिक्षक भी समूह में खाना ना खाएं।
प्रार्थना में भी दी जाएगी नैतिक शिक्षा
निगम ने स्कूल में बच्चों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं के प्रति जागरुक करने का निर्देश दिया है। निगम क अनुसार प्रत्येक दिन प्रार्थना में यह सुनिश्चित किया जाए बच्चों को नैतिक शिक्षा मिले। इसमें बच्चों को यह बताया जाएगा कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति को देखें तो इसकी जानकारी तुरंत प्रधानाचार्य को दें। साथ ही सह-शिक्षा विद्यालय होने पर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें।