जानें- क्या है लॉकडाउन, उल्लंघन करने पर होगी सजा और देना होगा जुर्माना
देश भर में लॉकडाउन के नियमों को पालन करना होगा जो इसके नियमों को तोड़ता नजर आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पीएम मोदी ने मंगलवार की आधी रात 12 बजे से देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसके बाद से देश भर में लॉकडाउन के नियमों को पालन करना होगा जो इसके नियमों को तोड़ता नजर आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएम ने देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन किया है ताकि इस बीमारी का फैलाव ना हो। आइए जानते हैं लॉकडाउन में क्या है सजा और जुर्माने का प्रावधान।
यह है नियम और सजा का प्रावधान
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश भर में धारा 144 लागू रहेगी। इस नियम तोड़ने वालों पर सरकार धारा-188 के तहत कार्रवाई कर सकती है। इसमें अधिकतम छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। इस दौरान सभी को सरकारी नियमों का पालन हर हाल में करना है ताकि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाल कर सभी की जानों को सुरक्षित कर सके।
हो सकता है जुर्माना
किसी ने लॉकडाउन के दौरान गैरजरूरी काम के लिए सड़क पर उतरने की कोशिश की या फिर भीड़ इकट्ठी की तो छह महीने की जेल या हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पीएम नरेंद्र मोदी की नाराजगी के तत्काल बाद केंद्र की ओर से राज्यों को कहा गया है कि लॉकडाउन लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान अपनाएं।
21 दिनों तक है लॉकडाउन
मोदी ने यह साफ किया है कि इस लॉकडाउन को देश भर में आज रात (मंगलवार 24 मार्च, 2020) से 21 दिनों के लिए लागू होगी। इस दौरान इस गंभीर बीमारी से बचने एवं दूसरे को भी बचाने के लिए सतर्क रहे और घर में रहें।
ये सेवाएं बंद रहेंगी
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रोडवेड बस, प्राइवेट बस, ऑटो रिक्शा) पर रोक
- सभी ऑफिस, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप बंद
- स्टेट बॉर्डर होगी सील
- नियम तोड़ने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई