LG का मनीष सिसोदिया को आदेश- DSSSB के जरिये हो शिक्षकों की नियुक्ति
शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट भी निगरानी कर रहा है। लिहाजा बिना किसी देरी के भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
नई दिल्ली (जेएनएन)। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बृहस्पतिवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को डीएसएसएसबी (दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा समिति) के जरिये शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि डीएसएसएसबी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लंबी अवधि तक रोकने से छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
इस संबंध में जन सुनवाई के दौरान भी सचिवालय में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले गत नौ अगस्त को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा था।
यह भी पढ़ेंः उच्च शिक्षा लोन गारंटी योजना पर LG और दिल्ली सरकार में टकराव तय
इसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को डीएसएसएसबी द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए निर्देश दिए थे और उनसे अतिथि शिक्षकों को महत्व देने की नीति पर विचार करने को कहा था।
उन्होंने शिक्षा निदेशक को भी कहा था कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को महत्व देने के आधार पर दोबारा नीति बनाई जाए। उपराज्यपाल ने सरकार को इस प्रस्ताव की जांच के लिए कहा था और उसी समय उन्होंने डीएसएसएसबी को पूर्व में लंबित परीक्षा परिणाम (जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए थी) को लागू करने की सहमति दे दी थी।
उपराज्यपाल सचिवालय को डेढ़ महीने बाद भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उपराज्यपाल ने उपमुख्यमंत्री से यह भी कहा कि डेढ़ महीने से अधिक समय तक मामले में पहले ही देर हो चुकी है, जो इस भर्ती प्रक्रिया को रोके रखने के लिए उचित नहीं है, इसलिए बिना किसी देरी के भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जानी चाहिए।