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लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी दिल्ली की कोर्ट में अपने बयान से पलटा

जिला न्यायाधीश पूनम ए बाम्बा की कोर्ट में दिए गए अपने आवेदन में आरोपी महफूज आलम ने कहा कि वह अपने कबूलनामे को वापस लेना चाहता है। उसने एनआइए के दबाव में अपराध को कबूला था।

By Edited By: Published: Mon, 28 May 2018 11:01 PM (IST)Updated: Tue, 29 May 2018 10:23 AM (IST)
लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी दिल्ली की कोर्ट में अपने बयान से पलटा
लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी दिल्ली की कोर्ट में अपने बयान से पलटा

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकी ने कोर्ट में दिए गए अपने पहले बयान से पलटते हुए एक हलफनामा दिया है। इसमें उसने कहा है कि बयान एनआइए के दबाव में दिया था, जबकि वह ऐसे किसी भी अपराध में शामिल नहीं था। जिसका उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है।

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वहीं, जिला न्यायाधीश पूनम ए बाम्बा की कोर्ट में दिए गए अपने आवेदन में आरोपी महफूज आलम ने कहा कि वह अपने कबूलनामे को वापस लेना चाहता है। उसने एनआइए के दबाव में अपराध को कबूला था। 25 मई को जांच एजेंसी ने 10 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया और पांच आतंकवादी अभी तक फरार हैं।

इन सभी पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से आतंकी गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करने का आरोप है। आरोपपत्र में नामित लोगों में लश्कर ऑपरेटर शेख अब्दुल नायम, बदर बख्त, तोसीफ अहमद, दिनेश गर्ग और आदिश कुमार है।

इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एनआईए ने पिछले साल 27 नंबवर को इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।


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