अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 144, यहां जानें आपके पास क्या-क्या सीमित अधिकार हैं
अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतमबुध नगर जिले के किसी गांव या कस्बे में रहते हैं तो एक बुरी खबर है। सुरक्षा के लिहाज से जिले में अगले दो माह के लिए धारा 144 लगा दी गई है।
नोएडा, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी गौतमबुद्ध नगर जिले के अंतर्गत ही आते हैं। त्योहार व परीक्षाओं के मद्देनजर यहां के डीएम ने जिले में धारा 144 लगा दी है। जिले में अगले दो माह तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
इन दो महीनों के दौरान यदि कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा के तहत कार्रवाई होगी। डीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार निषेधाज्ञा के जरिए बगैर अनुमति सभा करने, पांच या पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, सहित कई अन्य कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ज्ञात हो कि जब धारा 144 लागू रहती है, उस दौरान आपके अधिकारों में कमी हो जाती है। जानें इस दौरान आप क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या नहीं कर सकते।
क्या है धारा 144
धारा- 144 सीआरपीसी के तहत आती है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। यह भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। इस धारा का इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए डीएम को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है।
क्या-क्या होती है रोक
- धारा लागू होने के बाद पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लग जाती है।
- इसके साथ ही उस जगह हथियारों को ले जाने की रोक लगा दी जाती है।
- इस दौरान जुलूस, रैली, शोभायात्रा, धरना-प्रदर्शन पर रोक लग जाती है। हालांकि शादी-विवाह और शव यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लागू नहीं होता।
- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जला सकता।
- जिले के अंदर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
- रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी स्थित में बिना अनुमति के ध्वनिविस्तारक यंत्र यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते।
- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक भूमि पर किसी महापुरुष, देवता या किसी संप्रदाय आदि की प्रतिमा अनाधिकृत रूप से स्थापित नहीं कर सकता।
- ऐसा कोई पैम्फलेट या पत्र प्रकाशित नहीं सर सकते, जिसका उद्देश्य किसी पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए किया जाए।
- इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी निजी संपत्ति अथवा सरकार की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
- बोर्ड परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल फोन या अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर एग्जाम हॉल में नहीं जा सकता।
- कोई भी व्यक्ति क्लोज सर्किट टीवी, वीडियो कैमरा, फिल्म शो नहीं कर सकता, जिससे किसी समुदाय या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती होे।
- ऐसे मकान मालिक जो जिले से बाहर रहते हों उनके भवन के संबंध में सूचना किरायेदार के अतिरिक्त मकान मालिक द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा संबंधित धाने को लिखित रूप से दी जाएगी।
क्या है सजा का प्रावधान
- इस कानून का पालन नहीं होने पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है।
- कानून का पालन नहीं होने पर एक साल की सजा का प्रावधान भी है।
- यह एक जमानती अपराध है, इसलिए इसमें आप जमानत ले सकते हैं।