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Delhi Unlock Guideline: जानिए दिल्ली में किन-किन चीजों को सरकार ने अभी भी नहीं दी खोलने की अनुमति, किनको मिली हरी झंडी

Delhi Unlock Guideline अभी कई चीजों को खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। इनमें कई महत्वपूर्ण चीजें भी शामिल हैं।फिलहाल स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान और कोचिंगों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन जगहों पर काफी संख्या में लोग जमा होते हैं।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 02:07 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 02:07 PM (IST)
Delhi Unlock Guideline: जानिए दिल्ली में किन-किन चीजों को सरकार ने अभी भी नहीं दी खोलने की अनुमति, किनको मिली हरी झंडी
राजधानी दिल्ली में अभी कई चीजों को खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं दी गई है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी दिल्ली में अभी कई चीजों को खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। इनमें कई महत्वपूर्ण चीजें भी शामिल हैं।फिलहाल स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंगों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन जगहों पर काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। सरकार चाहती है कि फिलहाल आनलाइन पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी जाए और इसी माध्यम से पढ़ाई जारी रखी जाए। माहौल अनुकूल होने पर इन चीजों को खोलने की अनुमति दी जाएगी मगर फिलहाल ये बंद ही रहेंगे।

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इन पर रहेगी पाबंदी

- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग

- सोशल गैदरिंग, मनोरंजन , राजनीतिक बैठकें, धार्मिक सम्मेलन

- स्विमिंग पुल(नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों के लिए खोला जा सकता है)

- माल, मल्टीप्लेक्स

- इंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क

- स्पा, जिम, योगा केंद्र

- बैंक्वेट हाल, ऑडिटोरियम, एसेंबली हाल आदि

इन चीजों को मिली अनुमति

दिल्ली सरकार ने सोमवार से प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील के तहत बार, सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, इन सभी को दूसरी कोविड लहर के कारण बंद किया गया था।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि अगले सप्ताह से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बार को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि रेस्तरां और बार के मालिक कोविड सुरक्षा उपायों और सभी आधिकारिक दिशानिर्देशों और मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान और गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और बाहरी योग गतिविधियों की भी अनुमति होगी।इसमें कहा गया है कि सिनेमा, जिम, स्पा सहित अन्य प्रतिबंधित गतिविधियां और सेवाएं 28 जून को सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगी।


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