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दिल्ली-NCR के सबसे बड़े चालान को लेकर आया चौंकाने वाला ट्विस्ट

दिल्ली का सबसे बड़ा चालान शाहबाद दौलतपुर के रहने वाले ट्रक मालिक लोकेश का हुआ है। उसके ट्रक पर 18 टन ओवरलोड का आरोप है।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 07:48 PM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 09:50 PM (IST)
दिल्ली-NCR के सबसे बड़े चालान को लेकर आया चौंकाने वाला ट्विस्ट
दिल्ली-NCR के सबसे बड़े चालान को लेकर आया चौंकाने वाला ट्विस्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े चालान को लेकर नया ट्विस्ट सामने आया है। जिस शख्स के ट्रक का दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi traffic Police) ने 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा है उसने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख करने की बात कही है। बता दें कि देश का सबसे बड़ा चालान शाहबाद दौलतपुर के रहने वाले ट्रक मालिक लोकेश का हुआ है। उसके ट्रक पर 18 टन वजन ओवरलोड का आरोप है और फिर पुलिस ने 2 लाख 500 रुपये का चालान काट दिया।

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वहीं, पुलिस का यह भी आरोप है कि ट्रक ड्राइवर के पास कोई कागज भी नहीं था, मसलन इंश्योरेंस के पेपर, आरसी। रोहिणी में जीटी करनाल रोड के मुकरबा चौक पर भलस्वा की तरफ जाते समय हरियाणा नंबर की इस गाड़ी का चालान कटा था। इस पर बृहस्पतिवार को मालिक की ओर से रोहिणी कोर्ट में चालान की रकम जमा भी करवा दी गई है। पीड़ित लोकेश का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ वह दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे।

इस पूरे घटनाक्रम पर पीड़ित लोकेश का कहना है कि उसके ट्रक को रोक कर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 11 सेक्शन में चालान किया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस न होना, पॉल्युशन  सर्टिफिकेट न होगा, इन्श्योरेंस के पेपर नहीं होना, परमिट का उल्लंघन करना और खुले में माल ले जाना समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। लोकेश ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके ट्रक में सिर्फ पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन पुलिस ने कई और चालान किए हैं।

दोस्तों से उधार लेकर भरा चालान
लोकेश ने यह भी बताया कि इतना बड़ा चालान भरने मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए अपने करीबियों से पैसा लेकर भुगतान किया है। उनका सवाल है कि 25 टन की क्षमता वाली गाड़ी में 18 टन ओवरलोड का जुर्माना कर दिया गया, जबकि जुर्माना 50-50 हचार का ही चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी रकम पर क्यों हुआ नहीं पता। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में राम किशन नाम का शख्स यह ट्रक चला रहा था, जिसका भारी-भरकम चालान हुआ है।

यह है पूरा मामला
ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में ट्रक का दो लाख 500 रुपये का चालान काट दिया। आरोप है कि ट्रक ड्राइवर ने यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए ओवरलोडिंग की, इसलिए ट्रक चालक पर दो लाख 500 रुपये का जुर्माना लगा। उसने इसे रोहिणी कोर्ट में भर भी दिया। इससे पूर्व राजस्थान के एक ट्रक चालक ने रोहिणी कोर्ट में ही एक लाख 47 हजार सात सौ रुपये का चालान भरा था।

जांच के दौरान पुलिस ने हरियाणा नंबर के एक ट्रक को रोका। भवन निर्माण की सामग्री ले जा रहे इस ट्रक के चालक राम किशन के पास न तो लाइसेंस था और न ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिटनेस के परमिट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र भी नहीं थे। चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। उसने भवन निर्माण सामग्रियों को ढका भी नहीं था। जांच से पता चला कि ट्रक में निर्धारित क्षमता से 18 टन ज्यादा सामान लादा गया था।

यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
  • अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
  • नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
  • अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
  • सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
  • दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

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