Online Classes Guideline: ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्क्रीन टाइम के तहत ही लेनी होगी क्लास
Online Classes Guideline मानव संसाधन विकास मंत्रालय (human resource development ministry) द्वारा जारी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्क्रीन टाइम के तहत ही कक्षाएं लेनी होंगी।
नई दिल्ली [रीतिका मिश्रा]। Online Classes Guideline: अगर आपका बेटा-बेटी भी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के जरिये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है। दरअसल, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (Directorate of education of delhi government) ने ऑनलाइन कक्षाओं के स्क्रीन टाइम को लेकर दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
ऐसे में दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत ही अब राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी, गैर सरकारी, अनएडेड, मान्यता प्राप्त, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), दिल्ली नगर निगम (MCD), डीसीबी व अन्य विद्यालयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (human resource development ministry) द्वारा जारी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्क्रीन टाइम के तहत ही कक्षाएं लेनी होंगी।
गौरतलब है कि दिल्ली के कई स्कूल एमएचआरडी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। जिसके चलते कई छात्रों व अभिभावकों ने शिकायत भी की थी। इसके मद्देनजर यह गाइडलाइन छात्रों के साथ अभिभावकों के लिए उपयोगी है। अब निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद सभी स्कूलों, छात्रों व अभिभावकों को स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान कितना स्क्रीन टाइम रहेगा।
- 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा स्क्रीन टाइम
- प्री से लेकर प्राइमरी कक्षाओं के लिए स्क्रीन टाइम का समय 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा।
- पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 30 से 45 मिनट के दो सत्रों से ज्यादा नहीं लिए जा सकते हैं।
- कक्षा नौवीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए एक दिन में 30 से 45 मिनट के चार सत्रों से ज्यादा सत्र स्कूल द्वारा नहीं लिए जा सकेंगे।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दिल्ली समेत पूरे देश में फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस के जरिये छात्र-छात्राओं की पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर शिकायतों के मद्देनजर एमएचआरडी द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।