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जानिए दिल्ली में किन इलाकों और सड़कों पर खुल सकेंगे शराब के ठेके, तीनों निगमों ने किया साफ

निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शराब के ठेके केवल व्यावसायिक सड़कों और परिसरों में ही खुल सकते हैं। भू-मिश्रित (मिक्स लैंड यूज) वाली सड़को पर जो ठेके खुले हैं उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाएगा क्योंकि मास्टर प्लान 2021 इसकी अनुमति नहीं देता है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 01:07 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 01:07 PM (IST)
जानिए दिल्ली में किन इलाकों और सड़कों पर खुल सकेंगे शराब के ठेके, तीनों निगमों ने किया साफ
रिहायशी क्षेत्रों में खुले शराब के ठेकों के खिलाफ राजधानी के तीनों निगमों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। रिहायशी क्षेत्रों में खुले शराब के ठेकों के खिलाफ राजधानी के तीनों निगमों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन इमारतों में शराब के ठेके खुले हैं निगम उन इमारतों में भवन निर्माण के नियमों का पालन को लेकर नोटिस जारी कर रहा है। अकेले दक्षिणी निगम ने तीन नोटिस दे दिए हैं। आगे की कार्रवाई भी चल रही है। वहीं, निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शराब के ठेके केवल व्यावसायिक सड़कों और परिसरों में ही खुल सकते हैं। भू-मिश्रित (मिक्स लैंड यूज) वाली सड़कों पर जो ठेके खुले हैं उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाएगा, क्योंकि मास्टर प्लान 2021 इसकी अनुमति नहीं देता है।

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दक्षिणी निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल(सेवानिवृत) बीके ओबराय ने बताया कि हम रिहायशी क्षेत्र में खुलने वाले शराब के ठेकों पर आ रही शिकायतों को गंभीरता से ले रहे हैं। साथ ही हम अपने-अपने स्तर पर निरीक्षण भी करा रहे हैं। ऐसे शराब के ठेके जो रिहायशी इलाकों में खुल रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। जिन इमारतों में यह ठेके खुले हैं हम अपनी स्थानीय टीम द्वारा ऐसी इमारतों की जांच भी करा रहे हैं। जहां-जहां भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन होगा वहां पर इन शराब के ठेकों को नोटिस दिया जाएगा। अगर, वह कारण स्पष्ट करने में विफल रहते हैं तो सी¨लग की कार्रवाई की जाएगी।

ओबराय ने बताया कि इतना तो स्पष्ट है कि रेजीडेंट कम शापिंग कांप्लेक्स में तो किसी भी सूरत में शराब का ठेका खोलना नियमों के विरुद्ध है। मास्टर प्लान 2021 इसकी इजाजत नहीं देता है। मास्टर प्लान के नियम 15.6.2 में स्पष्ट हैं रेजीडेंट कम शापिंग कांप्लेक्स या भू-मिश्रित वाली सड़क पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। इसलिए जो भी ठेके ऐसी सड़को पर खुले हैं उन पर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

यहां यहां हुई है कार्रवाई

दक्षिणी निगम के मध्य जोन के तहत अमर कालोनी, सेवा नगर, दयानंद कालोनी में खुले शराब के ठेके को लेकर भवन मालिक को नोटिस जारी किया है। इसमें मालिक भवन निर्माण पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा गया तो वहीं भवन निर्माण नियमों के मुताबिक न होने पर जवाब मांगा गया है। वहीं, उत्तरी निगम ने नारायणा में डीडीए कांप्लेक्स में खुले शराब के ठेके को सील कर दिया है। निगम ने इस दुकान को बिना इजाजत के कई दुकानों को जोड़कर शो-रुम बनाने के लिए दोषी पाया था। जब निगम संपत्ति मालिक से नोटिस का जवाब नहीं मिला तो इसे सील कर दिया।

नेता कांग्रेस दल, दक्षिणी निगम

स्थानीय लोग ने अमर कालोनी, सेवा नगर में शराब का ठेका खुलने का विरोध किया था। हम लोगों के विरोध के साथ है। किसी भी रिहायशी क्षेत्र में हम शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। शराब का ठेका के मालिक चाहे कितना भी प्रभावशाली हो हम ठेकों को बंद कराकर रहेंगे।

-अभिषेक दत्त, नेता कांग्रेस दल, दक्षिणी निगम

महापौर, दक्षिणी निगम

मैंने सोमवार को समीक्षा बैठक बुलाई है। हमने कई इलाकों में जहां शराब का ठेका खुलना था वहां पर पहले ही बंद करा दिया है वहीं रिहायशी क्षेत्रों में जहां-जहां शराब के ठेके खुले हैं हम उन इमारतों की जांच कर रहे हैं। दोषी पाए जाने पर सील किया जाएगा।

-मुकेश सुर्यान, महापौर, दक्षिणी निगम

नेता सदन, उत्तरी निगम

नारायणा में हमारा संघर्ष काम आया। ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी शराब का ठेका नियमों के खिलाफ खुला है उन्हें बंद किया जाएगा।

-छैल बिहारी गोस्वामी, नेता सदन, उत्तरी निगम


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