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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Swati Maliwal Case: केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, अदालत इस दिन करेगी मामले की सुनवाई

Published: Wed, 29 May 2024 01:44 PM (IST)Updated: Wed, 29 May 2024 03:41 PM (IST)

दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल के पीए ...और पढ़ें

बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका।
बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका।

HighLights

  1. बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
  2. गिरफ्तारी को अवैध बताने के साथ मुआवजा भी मांगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट प्रकरण में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब अदालत ने कहा है कि दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। 

बिभव ने मामले में गुरुवार को सुनवाई की मांग की है। याचिका में बिभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा है कि पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हिरासत में रखा। 

बिभव ने मुआवजे की भी मांग की

बिभव ने जबरन हिरासत में रखने के लिए मुआवजा भी मांगा है। बिभव ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की है।

कल ही बिभव को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था

बिभव कुमार को मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली पुलिस ने आरोपित की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। वहीं, बिभव के अधिवक्ता ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सुबूत नहीं है।

बिभव ने स्वाति मालीवाल पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हमला किया गया था। बिभव को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।