दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कश्मीरी अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह को एम्स में करें स्थानांतरित
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम सुनवाई के दौरान कश्मीरी अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह (Kashmiri separatist leader Altaf Ahmed Shah) को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित करने सुनिश्चित करने का आरएमएल अस्पताल प्रशासन और तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है।
कई बीमारियों पीड़ित है अहमद शाह
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पर्याप्त उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अल्ताफ अहमद शाह वर्ष 2018 से एक आतंकी फंडिंग मामले में हिरासत में हैं। पीठ ने कहा कि शाह के मेडिकल रिकार्ड से पता चलता है कि वह विभिन्न बीमारियों के साथ गुर्दे के कैंसर से भी पीड़ित हैं।
आतंकियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप
यहां पर बता दें कि अल्ताफ अहमद शाह दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने मामले में आरोपपत्र दायर कर घाटी में विभिन्न अलगाववादी नेता आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करने और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करने का आरोप लगाया है।
आरएमएल में भर्ती कराए गए थे अहमद शाह
सुनवाई के दौरान अहमद शाह की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने पीठ को सूचित किया कि मामले में अदालत का आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और विशेष एनआइए अदालत में मुकदमा चल रहा है। अहमद शाह को हाल ही में इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उनकी बेटी को पता चला कि वह गुर्दे के कैंसर के अंतिम चरण से पीड़ित हैं।
बीमारी से पीड़ित होने का मेडिकल साक्ष्य नहीं : NIA
वहीं, दूसरी तरफ एनआइए की तरफ से पेश विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि ऐसा कोई मेडिकल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि अहमद शाह गुर्दे के कैंसर से पीड़ित हैं। साथ ही आरएमएल अस्पताल के डाक्टरों ने उन्हें किसी अन्य अस्पताल में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी नहीं की है।