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शिक्षक भर्ती परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछने के मामले में जांच धीमी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस अफसरों पर लगाया जुर्माना

प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछने के मामले में जांच के लिए समय मांगने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। जुर्माने के तौर पर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के वेतन से 20-20 हजार रुपये अटैच करने का निर्देश दिया है।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 03:04 PM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 04:33 PM (IST)
शिक्षक भर्ती परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछने के मामले में जांच धीमी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस अफसरों पर लगाया जुर्माना
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछने के मामले में जांच के लिए समय मांगने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही जुर्माने के तौर पर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के वेतन से 20-20 हजार रुपये अटैच करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र बेदी के कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बेतुका बहाना बनाकर पुलिस जानबूझकर जांच में देरी कर रही है।

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अपराध शाखा के विशेष आयुक्त और संयुक्त आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा कर बताएं कि प्रश्न पत्र बनाने वाली समिति के मुखिया कौन थे, किन लोगों ने प्रश्न पत्र तैयार किए। कोर्ट ने इस आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त को भेज जांच करने और दो सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

वर्ष 2018 और 2019 में हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में डीएसएसएसबी ने जातिगत प्रश्न पूछे थे। इस मामले में अधिवक्ता सत्य प्रकाश गौतम के शिकायत करने के बाद कोर्ट के आदेश पर बीते जून में आनंद विहार पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में गत 26 अगस्त को हुई सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए 45 दिन का वक्त मांगा था।


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