गोकलपुरी क्षेत्र में हुई लूटपाट और आगजनी की घटनाओं के दो मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने की सुनवाई
पिछले साल दंगे के दौरान 24 फरवरी को गोकलपुरी थाना क्षेत्र में शिव विहार तिराहा चमन पार्क ए-ब्लाक स्थित मुकेश कुमार की पेंट व हार्डवेयर की दुकान को लूटपाट के बाद जला दिया था। आरोपितों को लूटपाट दंगा व आगजनी के मामले में मुक्त कर दिया गया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दस आरोपितों पर लूटपाट, आगजनी व दंगा सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। वहीं, इन्हीं दस आरोपितों को लूटपाट, दंगा व आगजनी के दूसरे मामले में आगजनी के आरोप से मुक्त कर दिया गया।
पिछले साल दंगे के दौरान 24 फरवरी को गोकलपुरी थाना क्षेत्र में शिव विहार तिराहा चमन पार्क ए-ब्लाक स्थित मुकेश कुमार की पेंट व हार्डवेयर की दुकान को लूटपाट के बाद जला दिया था। इस मामले में मुहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मुहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरूख, राशिद उर्फ राजा, अशरफ अली, परवेज, मुहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मुहम्मद ताहिर को आरोपित बनाया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय किए हैं। वहीं गोकलपुरी क्षेत्र में डीपीआर स्कूल के पास चमन पार्क में बृजपाल, दीवान ¨सह समेत तीन लोगों की दुकानों को लूटपाट के बाद क्षतिग्रस्त करने के दूसरे मामले में इसी कोर्ट ने इन सभी आरोपितों पर लगा आगजनी का आरोप हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी खामी को छिपाने और दो अलग-अलग तारीखों की घटनाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है।
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता बृजपाल की दुकान में 25 फरवरी 2020 को वारदात हुई, जबकि दूसरे शिकायतकर्ता दीवान सिंह की दुकान में घटना 24 फरवरी 2020 को हुई थी। शिकायतकर्ताओं की मूल शिकायत में कहीं भी आग या विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल का जिक्र नहीं था।