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Delhi: जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने काटा तो जज ने बुलाई पुलिस, महिला के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली के मधु विहार में एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने कड़कड़डूमा कोर्ट के जज को काट लिया। जज ने कुत्ता पालने वाली महिला से शिकायत की तो महिला ने उनसे कह दिया बस हल्की सी खरोंच ही तो है और कुत्ते को लेकर वहां से चलती बनी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 08:36 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 10:40 PM (IST)
Delhi: जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने काटा तो जज ने बुलाई पुलिस, महिला के खिलाफ FIR दर्ज
दिल्ली में जज साहब को जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने काटा

नई दिल्ली [शुजाउद्दीन]। आए दिन कुत्ते काटने के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला मधु विहार इलाके का है, जिसमें आइपी एक्सटेंशन स्थित जय लक्ष्मी अपार्टमेंट में एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने कड़कड़डूमा कोर्ट के जज को काट लिया। जज ने कुत्ता पालने वाली महिला से शिकायत की तो महिला ने उनसे कह दिया बस हल्की सी खरोंच ही तो है और कुत्ते को लेकर वहां से चलती बनी। जज जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा जांघ से खून निकल रहा है, उन्होंने फोन करके पुलिस बुला ली।

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पुलिस ने उन्हें एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के बाद जज को छुट्टी दे दी। जज अरविंद देव की शिकायत पर पुलिस ने कुत्ते को रखने वाली रितु सेठी के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुत्ते काटने की पूरी वारदात सोसायटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, अरविंद देव परिवार के साथ जयलक्ष्मी अपार्टमेंट रहते हैं। वह कड़कड़डूमा कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी हैं। पीड़ित ने पुलिस काे बताया कि सोमवार रात को वह अपनी सोसायटी के एक पार्क से निकलकर जा रहे थे, तभी उन्हें याद आया कि वह अपना मोबाइल कार में भूल आए हैं। वह कार से मोबाइल लेने के लिए जाने लगे। उसी वक्त पार्क में घूम रही रितु सेठी नाम की महिला का जर्मन शेफर्ड कुत्ता जज की ओर बढ़ने लगा।

जज कुत्ते को देखकर डर गए और तेजी से अपनी कार की ओर जाने लगे, कुत्ते ने पीछे से उनकी जांघ पर काट लिया। शोर सुनकर कुत्ते को पालने वाली रितु मौके पर पहुंची, उन्होंने जज से कहा कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी खरोंच है। जज वहां से अपने चले गए। घर जाकर उन्हें पता चला कि चोट गहरी है।

सोसायटी के कुत्ते निगम में पंजीकृत नहीं हैं

जज ने आरोप लगाया कि सोसायटी में जितने कुत्ते हैं, वह नगर निगम में पंजीकृत नहीं हैं। यह नियमों का उल्लंघन है, कुत्ता पालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 

जय लक्ष्मी अपार्टमेंट सोसायटी के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में कुत्ता काटने का यह पहला मामला है, पीड़ित ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी है। कमेटी के पदाधिकारी समय समय पर सोसायटी में रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि जिन्हाेंने कुत्ते पाल रखें हैं उन्हें इंजेक्शन लगवा रखा है या नहीं।

शाहदरा बार एसोसिएशन अध्यक्ष वीके सिंह ने कहा कि कुत्ते के काटने पर धारा-289 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत कुत्ता पालने वाले पर एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर छह महीने की सजा का प्रविधान है। इस केस में आरोपित को थाने से ही जमानत मिल जाती है।


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