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अब दिल्ली के शख्स की कार का यूपी में हुआ अजब-गजब चालान, ट्वीट कर दी जानकारी

पीड़त कार चालक का कहना है कि यूपी पुलिस द्वारा जारी चालान के मुताबिक मारुति सुज़ुकी बलेनो ड्राइव की जा रही थी जबकि उसकी गाड़ी अल्टो है और 9 साल पुरानी है।

By JP YadavEdited By: Published: Sun, 15 Sep 2019 05:12 PM (IST)Updated: Mon, 16 Sep 2019 07:32 AM (IST)
अब दिल्ली के शख्स की कार का यूपी में हुआ अजब-गजब चालान, ट्वीट कर दी जानकारी
अब दिल्ली के शख्स की कार का यूपी में हुआ अजब-गजब चालान, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली, जेएनएन। New Motor vehicle Act 2019: एक सितंबर को दिल्ली-NCR (National Capital Region) समेत देशभर के कई राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू होने के बाद चालान के अजब-अजब मामले भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा चालान 2 लाख 500 रुपये तो देश का सबसे बड़ा चालान 6 लाख रुपये का है और दोनों चालान ट्रक के हैं। इस बीच एक नए ताजा मामले में दिल्ली के रहने वाले सार्क देब ने यूपी ट्रैफिक पुलिस (Uttar Pradesh Traffic Police) की अजब चूक की तरफ इशारा किया है। सार्क देब के मुताबिक, यूपी पुलिस ने उनकी ऑल्टो कार (Alto Car) का चालान इसलिए कर दिया क्योंकि वह 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा रही थी, जबकि सच्चाई यह है कि ऑल्टो कार इस गति से चलाई ही नहीं जा सकती है। 

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ऐसे हुई चूक

दरअसल, यूपी ट्रैफिक पुलिस ने मारुति बलेनो कार का ओवर स्पीड का चालान किया। हुआ यूं होगा कि चालान की प्रक्रिया के दौरान गाड़ी का नंबर भरने में गलती के कारण यह चालान मारुति ऑल्टो कार के मालिक सार्क देब के पास चला गया। अब इसको लेकर दिल्ली के ऑल्टो मालिक ने यूपी ट्रैफिक पुलिस को उसकी गलती का अहसास कराया है। इसी के साथ सार्क देब यूपी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट भी किया है- 'डियर यूपी पुलिस आपने मेरी कार का गलत चालान कर दिया है। मैं मारुति ऑल्टो कार चलाता हूं। मेरी कार के नंबर के साथ आपने बलेनो कार का चालान किया है, जो 144 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई गई है।'

वहीं, यूपी पुलिस द्वारा जारी चालान के मुताबिक, मारुति सुज़ुकी बलेनो  ड्राइव की जा रही थी, जबकि उसकी गाड़ी अल्टो है और 9 साल पुरानी है। जाहिर जो इतनी तेज़ रफ्तार में चलाई ही नहीं जा सकती। कुल मिलाकर कार का नाम बलेनो है, जबकि नंबर उनकी ऑल्टो कार का है। 

पीड़ित सार्क देब ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और बताया है कि यूपी ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काटा है। गाड़ी नंबर तो सही है, पर जिस कार का जिक्र किया है, वो गलत है। इतना ही नहीं, सार्क देब ने यूपी के ट्रैफिक पुलिस को ट्वीट के जरिये कहा है कि वो उसकी कार लेकर जाएं और अगर वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला पाएंगे, तो वह 2000 रुपये फाइन दे देगा।

इसी के साथ पीड़ित सार्क देब ने एक और ट्वीट किया- 'जब बलेनो लॉन्च हुई थी, तो मैं उसे खरीदना चाहता था. पर कभी सपने में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे चलाने और चालान देने के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।'

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  यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
  • अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
  • नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
  • अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
  • सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
  • दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा। 

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