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राज्यों की पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को जारी किया दिशा निर्देश, एसओपी के अनुसार जांच करने का निर्देश

देशभर में कोरोना का टीकाकरण आगामी 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। टीकाकरण के बाद अगर किसी व्यक्ति के साथ प्रतिकूल घटना घटती है तो उसकी गहनता से जांच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एसओपी बनाकर सभी राज्यों की पुलिस को दिशा निर्देश जारी किया है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 07:01 AM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 12:00 PM (IST)
राज्यों की पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को जारी किया दिशा निर्देश, एसओपी के अनुसार जांच करने का निर्देश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर बना सभी को भेज दिया गया है।

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। देशभर में कोरोना का टीकाकरण आगामी 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। टीकाकरण के दौरान अथवा टीकाकरण के बाद अगर टीका लगवाने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्रतिकूल घटना घटती है तो उसकी गहनता से जांच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बनाकर सभी राज्यों की पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किया है।

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राज्यों के पुलिस के मुखिया को कहा गया है कि वे अपने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को एसओपी के बारे में ठीक तरीके से अवगत करा दें ताकि उसी के अनुरूप जांच अधिकारी गंभीरता पूर्वक काम करें। मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी जांच के दौरान इस बात का भी ठीक तरीके से ध्यान रखें कि बड़े स्तर पर टीकाकरण का कार्य होने पर छिटपुट ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें आपराधिक लापरवाही नहीं होती है।

यानी टीका लगाने के तरीके अथवा ठीकाकरण से व्यक्ति की स्थिति नहीं बिगड़ती है या मौत नहीं होती है, बल्कि किसी अन्य कारण से भी तबियत बिगड़ सकती है अथवा मौत हो सकती है। ठीका से उसका कोई लेना देना नहीं हो। इस पर भी ध्यान में रखकर पुलिसकर्मी जांच करें। एसओपी में कहा गया है कि अगर कहीं टीकाकरण के कारण घटना घटती है तब उक्त सेंटर के मेडिकल आफिसर व पुलिस अधिकारी इस्तेमाल हुए खाली बोतल को सीज करेंगे। उस खाली बोतल को ठीक तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि गुणवत्ता खराब न हो सके। 

जरूरत पड़ने पर वैक्सीन की उच्च तस्तरीय जांच कराई जा सके। ऐसी लापरवाही न बरतें जिससे इस्तेमाल हुआ नमूना खराब हो जाए। खाली बोतल को प्लास्टिक बैग अथवा किसी सुरक्षित चीज में संभालकर रखें। अगर किसी की टीका लगाने पर तबियत बिगड़ती है अथवा मौत हो जाती है तो उनका नाम, उम्र, पूरा पता, परिजनों के नाम व मोबाइल नंबर आदि का ब्यौरा रखें, टीका किस सेंटर पर और किसने लगाया, किस दिन व किस समय टीका लगाया गया आदि पूरी जानकारी लें।

जिस व्यक्ति के साथ कोई प्रतिकूल घटना घटना घटे उसे नजदीक के अच्छे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टशन व उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। मृत्यु हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पोस्टमार्टम कराएं। जांच अधिकारी मौके पर मौजूद चमदीदों का ब्यौरा लें, पुलिस अधिकारी उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कराएं। पुलिस अधिकारी अधिकृत लैब में नमूनें की जांच कराएं। नमूने के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

जांच अधिकारी मेडिकल आफिसर से भी पूछताछ करें। एसओपी में विस्तार से बताया गया है कि टीकाकरण के बाद अगर कोई घटना घटती है तो पुलिस को क्या करनें होंगे क्या नहीं। मंत्रालय से जारी दिशा निर्देश के बारे में पुलिस के समस्त अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। 

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