Move to Jagran APP

दिल्ली में 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आज से, जुर्माना होगा 1000

जिन लोगों की डीजल कारें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, परिवहन विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 07 Oct 2018 10:55 PM (IST)Updated: Mon, 08 Oct 2018 08:29 AM (IST)
दिल्ली में 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आज से, जुर्माना होगा 1000
दिल्ली में 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आज से, जुर्माना होगा 1000

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में 15 साल पुराने चल रहे डीजल वाहनों के खिलाफ आज से धरपकड़ शुरू होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसमें नगर निगम की भी मदद ली जाएगी। यह अभियान दिवाली तक चलेगा।

loksabha election banner

जिन लोगों की डीजल कारें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, परिवहन विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया है। दिल्ली में ऐसी करीब दो लाख कारें हैं। इस अभियान के तहत कारें जब्त कर सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के तहत इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।

Image result for 15 years old diesel vehicles

परिवहन विभाग की टीमें उन पतों पर भी जा सकती हैं जिन पतों पर ये कारें पंजीकृत थीं। सड़कों पर खड़ी किए जाने की भी इन कारों सहित अन्य 15 साल पुराने अन्य वाहनों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। दो पहिया, तिपहिया सहित अन्य वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा।

प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर परिवहन विभाग एक हजार रुपये का चालान काटेगा। सोमवार से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में परिवहन विभाग के 40 छापामार दस्ते तैनात रहेंगे। इसमें आइटीओ, राजघाट, दिल्ली गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आदि भीड़भाड़ वाले इलाके भी शामिल हैं। 

कटेगा एक हजार रुपये का चालान
प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर परिवहन विभाग एक हजार रुपये का चालान काटेगा। सोमवार से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में परिवहन विभाग के 40 छापामार दस्ते तैनात रहेंगे। इसमें आइटीओ, राजघाट, दिल्ली गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आदि भीड़भाड़ वाले इलाके भी शामिल हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.