DTC Bus Service: बस में बगैर टिकट यात्री मिला तो परिचालक पर भी लगेगा जुर्माना
अगर बस में कोई यात्री बगैर टिकट के पाया जाएगा तो परिचालक पर भी जुर्माना लगेगा। यह नियम महिलाओं को मुफ्त में यात्रा के लिए दिए जाने वाले गुलाबी रंग के टोकन पर भी लागू रहेगा। नियम के अनुसार महिलाओं को मुफ्त टिकट लेना भी जरूरी है।
नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। बसों के परिचालन में लापरवाही बरत रहे चालकों और परिचालकों की अब खैर नहीं है। ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में 20 प्रवर्तन टीमें लगाई जाएंगी, जो दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर सेवा की बसों पर नजर रखेंगी। दिल्ली में सरकार के बेड़े में 6,100 बसें हैं। इसमें 3,400 बसें डीटीसी और 2700 बसें क्लस्टर सेवा की हैं। लोगों की अधिकतर शिकायतें स्टाफ के निर्धारित स्थान पर बसें न खड़ी करने को लेकर होती हैं। यात्रियों का कहना है कि बसें बीच सड़क पर खड़ी कर दी जाती हैं। कई बार चालक बसों को किनारे पर भी नहीं लाते हैं। बीच सड़क पर ही सवारी उतार देते हैं। कई बसें ओवर स्पीड में भी चलती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। हालांकि बसों में स्पीड गवर्नर लगाने का नियम है, जिनकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, मगर अधिकतर स्पीड गवर्नर खराब पड़े हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर इस साल डीटीसी की बसों के 222 और क्लस्टर सेवा की बसों के 600 से अधिक चालान काटे गए हैं। डीटीसी बसों से 46 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जबकि क्लस्टर बसों से 53 दुर्घटनाएं हुई हैं। डीटीसी का मानना है कि चालकों पर नकेल कसने की जरूरत है।
बगैर टिकट यात्री मिला तो परिचालक पर भी लगेगा जुर्माना
अब अगर बस में कोई यात्री बगैर टिकट के पाया जाएगा तो परिचालक पर भी जुर्माना लगेगा। यह नियम महिलाओं को मुफ्त में यात्रा के लिए दिए जाने वाले गुलाबी रंग के टोकन पर भी लागू रहेगा। नियम के अनुसार महिलाओं को मुफ्त टिकट लेना भी जरूरी है। ऐसा न करने पर महिलाओं को भी बगैर टिकट वाला माना जाता है। ऐसे मामले में परिचालक पर भी जुर्माना लगेगा। यात्री के पास टिकट न होने पर 200 रुपये का जुर्माना निर्धारित है अब परिचालक पर भी 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि परिचालकों पर जुर्माना लगाए जाने का डीटीसी कर्मचारी यूनियनें विरोध कर रही हैं।
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