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स्पा सेंटर के अंदर का नजारा देखकर उड़ गए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के होश

स्वाति जयहिंद (Swati Jaihind) ने छापा मारकर मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 02:43 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 04:49 PM (IST)
स्पा सेंटर के अंदर का नजारा देखकर उड़ गए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के होश
स्पा सेंटर के अंदर का नजारा देखकर उड़ गए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के होश

नई दिल्ली, जेएनएन। देश की राजधानी दिल्ली में देह व्यापार के धंधे पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामले में दिल्ली महिला आयोग (Delhi commission for women) की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद (Swati Jaihind) ने छापा मारकर दो मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का खुलासा किया है। इस छापे में जो जानकारी सामने आई है वह हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि मसाज पार्लर में छापे के दौरान देह व्यापार के इस धंधे में स्कूली छात्राएं भी शाम‍िल द‍िखीं। DCW चीफ स्वाति जयहिंद ने दिल्ली के नवादा में दो स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार का यह खुलासा किया है।

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दरअसल, दिल्ली महिला आयोग द्वारा नवादा इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में बुधवार को देहव्यापार चलाने के आरोप में जैज्मिन और जन्नत स्पा में छापेमारी की। आयोग की छापेमारी के दौरान दोनों स्पा सेंटरों पर 9 युवतियां और दर्जनभर युवक आपत्तिजनक अवस्था में मिले थे।

इसके अलावा एक नाबालिग स्कूली छात्रा भी इसमें लिप्त पाई गई, जिसे आयोग द्वारा बचाए जाने का दावा किया है। आयोग का कहना है कि उन्हें महिला हेल्पलाइन 181 पर इसकी शिकायत मिली थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बृहस्पतिवार को भी मधुविहार में क्राउन स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई।

आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने बताया कि दिल्ली में स्पा सेंटर के नाम पर कई ऐसी जगह है जहां पर जिस्मफरोशी हो रही है। इस तरह के धंधे नगर निगम और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से चल रहे हैं। यही वजह है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। आयोग ने पुलिस उपायुक्त द्वारका और तीन नगर निगम के अधिकारियों को समन जारी किया है।

बिना इजाजत चल रहा था एक स्पा
निगम के अनुसार, दो में से एक स्पा बिना लाइसेंस के चल रहा था वहीं दूसरे स्पा ने हाल ही में लाइसेंस लिया था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मुताबिक जैज्मिन स्पा द्वारा लाइसेंस नहीं लिया गया था। वहीं दूसरे जन्नत स्पा ने हाल ही में निगम ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस दौरान जब इसका निरीक्षण किया गया तो यह पर स्थिति साफ सुथरी नहीं मिली। इसके लिए स्पा को नोटिस भी दिया गया था।

स्पा सेंटर खोलने के दिशानिर्देश

  • परिसर साफ सुथरा होना चाहिए।
  • परिसर में पर्याप्त पीने की पानी होना चाहिए।
  • प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं होनी चाहिए।
  • महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा होनी चाहिए
  • कोई धूम्रपान संकेत प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

वहीं, स्वाति जयहिंद ने ट्वीट किया था - 'हम नवादा के जैस्म‍िन स्पा और जन्नत स्पा पहुंचे तो हैरान रह गए। हर कमरे में लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पुरुष मिले। इसके साथ ही भारी मात्रा आपत्तिजनक सामान भी मिले। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह देखने को मिली कुछ स्कूली छात्राएं में इस धंधे में शामिल थीं।'

स्वाति में एक और ट्विट किया था - 'MCD और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को बैंकॉक बना दिया है। गली गली में मसाज पार्लर खोल दिए हैं। कल हमने देखा वहां सैंकड़ों आदमी आते हैं - बच्चे तक आते हैं। कैसे MCD इन घटिया काम के लिए लाइसेन्स देती है? कैसे पुलिस आँख बंद कर बैठी है? हफ़्ता कहां तक जाता है जो सब जान के भी अनजान हैं!'

आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने कहा क‍ि मैनेजर और लड़कियों ने कबूला क‍ि स्पा में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उनका कहना है कि सारी बात सामने आने के बाद भी दिल्ली पुलिस मामले में एफआइआर दर्ज नहीं कर रही है। 

दिल्ली हाई कोर्ट लगा चुका है दिल्ली पुलिस को फटकार
दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहे अवैध मसाज पार्लरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने पुलिस से दो टूक पूछा था कि क्या उसने एक भी अवैध मसाज पार्लर को बंद कराया है। मुख्य पीठ ने इन पार्लरों में देह व्यापार रैकेट का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर पुलिस से कहा था कि कुछ काम करके कार्रवाई करें और फिर रिपोर्ट दाखिल करें, वरना इस रिपोर्ट को कौन पढ़ना चाहेगा?

मुख्य पीठ ने दिल्ली पुलिस की ढुलमुल कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आज आपको कहना चाहिए था कि अब तक तीन दर्जन अवैध मसाज पार्लरों बंद करा दिए गए हैं। उनकी पानी-बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई है। पीठ ने कहा कि यहां पर दर्जनों मसाज पार्लर हैं, क्या आप कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं, जहां आपने मसाज पार्लर बंद कराया हो।

पीठ ने सवाल उठाया था कि आपके अधिकारी कहा हैं। पीठ ने कहा कि पुलिस के काम के लिए कमेटी नहीं गठित की जा सकती। मुख्य पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें कमेटी का गठन करना पड़ा तो फिर वह पुलिस के खिलाफ बाध्यताएं लगाएगी। पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई तक मसाज पार्लरों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करे।

दिल्ली निवासी अतीत बंसल ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हर साल सैकड़ों अप्रवासी अवैध रूप से दिल्ली में रहते हैं और जल्दी पैसा कमाने के लिए मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार शुरू कर देते हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई सूचना मिलने के बाद भी पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती। हालांकि, पुलिस ने याचिकाकर्ता के आरोपों को खारिज करते हुए पिछले वर्ष अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी के मसाज पार्लरों में कोई भी गैरकानूनी देह व्यापार नहीं चल रहा है।

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