हाई कोर्ट ने कहा कि जांच करने और संक्रमितों का पता लगाने पर दें ध्यान, 48 की जगह 24 घंटे में दें रिपोर्ट
कोरोना जांच दर बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जांच करने और संक्रमितों का पता लगाने पर विशेष ध्यान दें। पीठ ने कहा कि लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर बढ़ रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोरोना जांच दर बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जांच करने और संक्रमितों का पता लगाने पर विशेष ध्यान दें। न्यायमूर्ति हिमा काेहली व न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर बढ़ रहा है।
पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऐसे में हमें कोरोना जांच की रिपोर्ट घोषित करने का समय 48 घंटे से कम करके 24 घंटे करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि सैंपल लेने के दौरान दिए जाने वाले मोबाइल नंबर पर ही लैब द्वारा जांच रिपोर्ट भेज सकती है। इसे बाद में वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। याचिका पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
याचिकाकर्ता राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपका सबसे ज्यादा टेस्ट करने पर होना चाहिए और इसके साथ ही आपको संक्रमितों का पता लगाना भी सुनिश्चित करना होगा। पीठ ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी व एडिशनल काउंसल सत्यकाम से कहा कि वर्तमान में हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ संक्रमण के कारण नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि आपको पता ही नहीं है कि संक्रमण फैलाने वाला कौन है। दोनों ही तथ्य लोगों के दिमाग को परेशान कर रहे हैं। कम संक्रमित व्यक्ति हो सकता है जल्द ठीक हो जाए, लेकिन इस समय डर सबसे ज्यादा है और इसके कारण कई समस्या हो रही है।
पीठ ने कहा कि किसी को नहीं पता कि वे क्या करें और हर व्यक्ति को सामान्य संक्रमण नहीं है, जिसके कारण लोगों में बेचैनी का माहौल है। इसी वजह से सिर्फ जांच, जांच और जांच के साथ ट्रेसिंग, ट्रेसिंग और ट्रेसिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसे सुनिश्चित करना होगा कि जाे संक्रमित होम आइसोलेशन में है वह बाहर निकलकर किसी और को संक्रमित न करने पाए। पीठ ने कहा कि आप इसकी निगरानी कैसे कर रहे हैं यह बहुत अहम है। इस पर अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को लगातार फोन पर संपर्क कर जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं।
दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा रात्रि कर्फ्यू
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि रात्रि कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया गया है कि फिलहाल दिल्ली में कोई रात्रि कर्फ्यू नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि स्थितियों को देखते हुए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा 189 इन्फोर्समेंट टीम और 145 इन्फोर्समेंट व्हीकल लगाई गई हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा 255 इन्फोर्समेंट टीम और 275 इन्फोर्समेंट व्हीकल लगाए गए हैं।
चालान के माध्यम से जुटा 44 करोड़ रुपये
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि दो लाख चालान के माध्यम से दिल्ली सरकार ने 18 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने पांच लाख चालान करके 27 करोड़ रुपये जुटाएं हैं।
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