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हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दी राहत, दो साल की सजा हुई निलंबित

भारती ने निचली अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। चुनौती याचिका में कहा गया है कि राउज एवेन्यू की विशेष अदालत का फैसला राजनीति से प्रेरित है।अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 25 Mar 2021 06:45 AM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 01:34 PM (IST)
हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दी राहत, दो साल की सजा हुई निलंबित
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को दी गई दो साल की सजा को हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति सुरेश कैथ ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए 20 मई तक दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। भारती ने निचली अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। चुनौती याचिका में कहा गया है कि राउज एवेन्यू की विशेष अदालत का फैसला राजनीति से प्रेरित है। याचिका में मांग की गई थी कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाकर सजा को निलंबित किया जाए।

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मंगलवार को विशेष सत्र अदालत ने बरकार रखी थी दो साल की सजा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षाकर्मियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को मंगलवार को विशेष सत्र अदालत ने बरकरार रखने का आदेश दिया था। 22 जनवरी को मजिस्ट्रेट अदालत ने भारती को दोषी ठहराते हुए 23 जनवरी को सजा सुनाई थी। मजिस्ट्रेट के फैसले को भारती ने राउज एवेन्यू की विशेष सत्र अदालत में चुनौती दी थी।

एम्स की दीवार और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप

सोमनाथ भारती व अन्य के खिलाफ नौ सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती अपने करीब 300 समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पंहुचे और वहां बनी दीवार को तोड़ दिया था। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट कर हंगामा किया था।

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