वेतन भुगतान न करने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
पीठ ने यहां तक कह दिया कि अगर आपके पास नगर निगम को देने के लिए वित्त व्यवस्था नहीं है तो हम केंद्र सरकार को सीधे नगर निगमों को फंड जारी करने के लिए कह सकते हैं।
नई दिल्ली [जेएनएन]। नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने यहां तक कह दिया कि अगर आपके पास नगर निगम को देने के लिए अतिरिक्त वित्त व्यवस्था नहीं है तो हम केंद्र सरकार को सीधे नगर निगमों को फंड जारी करने के लिए कह सकते हैं।
नगर निगम ने कोर्ट को जानकारी दी कि फंड की कमी के कारण सफाईकर्मियों व अन्य कर्मियों को दिसंबर के बाद से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। नगर निगम की तरफ से कोर्ट में वकील मोनिका अरोड़ा और वकील मिनी पुष्कर्णा ने बताया कि चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार को अब भी अनुदान जारी करना है। इस पर पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि आयोग की सिफारिशों के हिसाब से फंड का चार्ट बनाकर पेश करें। साथ ही नगर निगमों को फंड जारी करने के आवेदन दाखिल करने के आदेश दिए।
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