दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नौ फरवरी तक सुनवाई स्थगित, जानिए क्या है पूरा मामला?
हाई कोर्ट ने गुजरात कैडर के 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना की नियुक्ति के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। 31 जुलाई को रिटायर होने से चार दिन पहले अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया था।
नई दिल्ली, एएनआइ। भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नौ फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर अंतिम दलील के लिए नौ फरवरी की तारीख तय की है। यह याचिका एनजीओ सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने दाखिल कराई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नौ और 10 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करेगी।सालिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की ओर से जबकि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अस्थाना की ओर से पेश हुए।
एनजीओ ने अपने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से शीर्ष कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर, 2021 के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है। हाई कोर्ट ने गुजरात कैडर के 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना की नियुक्ति के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। 31 जुलाई को रिटायर होने से चार दिन पहले अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि उनके चयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है।