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Delhi Riots News Update: शरजील और उमर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर सुनवाई टली

Delhi Riots News Update कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया और कहा कि अदालत को उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक आदेश में सुधार करना होगा।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 12:47 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 12:47 PM (IST)
Delhi Riots News Update: शरजील और उमर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर सुनवाई टली
दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया आदेश के चलते सुनवाई टाली गई।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Riots 2020: उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के मामले में आरोपित जवाहर लाल नेहरू के छात्र शरजील इमाम और पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने संबंधी सुनवाई सोमवार को अदालत ने टाल दी। दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया आदेश के चलते सुनवाई टाली गई। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया और कहा कि अदालत को उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक आदेश में सुधार करना होगा।

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सुनवाई की शुरुआत में ही अदालत ने आरोपितों के वकीलों से पूछा कि क्या अदालत पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान ले सकती है और क्या इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश दे सकती है, क्योंकि मामले में मुकदमा रुक गया है। रविवार को स्पेशल सेल ने पूरक आरोपपत्र दायर कर शरजील इमाम और उमर खालिद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए), शस्त्र कानून समेत विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया गया है।

आरोपपत्र में बताया गया है कि सीएए के विरोध में दोनों आरोपितों ने एक जैसे भाषण दिए थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि उमर खालिद ने अन्य आरोपितों के साथ चांद बाग में एक कार्यालय में बैठक भी की थी। स्पेशल सेल ने दावा किया कि दंगे 'सोची समझी साजिश' के तहत हुए थे।

उमर खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान लोगों को रास्ते जाम करने के लिए उकसाया था।बता दें कि पुलिस ने याचिका दायर कर सभी आरोपितों को आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने के एक अदालत के निर्देश को चुनौती दी थी। उस पर सुनवाई करते हुए 11 नवंबर को उच्च न्यायालय ने साजिश के मुकदमे को स्थगित कर दिया था, यह कहते हुए कि निचली अदालत मामले में किसी आवेदन पर फैसला करने को स्वतंत्र है और सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई थी।

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