रेरा की सुनवाई में छलका खरीदारों का दर्द, 15 दिनों में मिलेगा कब्जा
गौर संस प्रमोटर्स का भी एक मामला पहुंचा, लेकिन शिकायतकर्ता अनुपस्थित था। वहीं अंतरिक्ष रियलटेक के संस्कृति प्रोजेक्ट पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से जवाब मांगा है।
नोएडा, जेएनएन। सेक्टर गामा दो स्थित उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की पीठ एक व दो में मंगलवार को विभिन्न बिल्डरों के 134 मामलों पर सुनवाई की। पीठ वन ने सबसे अधिक सुपरटेक बिल्डर के मामलों को सुना। रेरा में सुपरटेक के 48 मामलों पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान जहां खरीदारों का दर्द झलकता दिखाई दिया। उन्होंने बिल्डर प्रबंधन पर फ्लैटों पर कब्जा देने में देरी का आरोप लगाते हुए जुर्माना दिलाने की गुहार लगाई। इको विलेज वन के एक खरीदार ने पीठ को बताया कि सितंबर की शुरुआत में उसकी मामले की पिछली सुनवाई हुई थी। तब बिल्डर ने माह के आखिर तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया है।
बिल्डर प्रतिनिधि ने पीठ को 15 दिन में कब्जा देने का वादा किया है। पीठ ने बिल्डर को एक सप्ताह में कब्जा देने का आदेश दिया है। इसी तरह अन्य खरीदारों ने भी बिल्डर की खामियों को गिनाया। पीठ ने सभी मामलों पर बिल्डर से जवाब मांगा है। इसके साथ ही रेरा की पीठ दो ने अंतरिक्ष बिल्डर के प्रोजेक्ट पर जीडीए से रिपोर्ट मांगी है। रेरा की पीठ दो ने मंगलवार को 67 मामलों को सुना।
गौर संस प्रमोटर्स का भी एक मामला पहुंचा, लेकिन शिकायतकर्ता अनुपस्थित था। वहीं अंतरिक्ष रियलटेक के संस्कृति प्रोजेक्ट पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से जवाब मांगा है। पीठ के सदस्य बल¨वदर कुमार ने बताया कि प्रोजेक्ट में बिल्डर और एक समिति के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इस पर जीडीए से रिपोर्ट मांगी है।