Delhi Violence: दिल्ली HC पहुंचा राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक को जमानत देने का मामला
Delhi Violenceराजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुक उन 18 आरोपितों में शामिल हैं जिन्हें 24 फरवरी को शिव विहार में दंगा भड़काने समेत कई आरोप लगे हैं।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। Delhi Violence : 24-25 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में आरोपित राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुक को जमानत देने का मामला मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गया। सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुक (Faizal Faruk, owner of Rajdhani Public School) को दी गई जमानत को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट ने चुनौती दी है। इस पर कोर्ट ने स्कूल मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें कि राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुक उन 18 आरोपितों में शामिल हैं, जिन्हें 24 फरवरी को शिव विहार में दंगा भड़काने, निकटवर्ती डीआरपी स्कूल में आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह 8 मार्च से जेल में बंद थे। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 3 जून को चार्जशीट पेश की थी। सोमवार को ही फैजल फारुक को जमानत मिली और मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट में उसके पीएफआई, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया समन्वय समिति, हजरत निजामुद्दीन मरकज और देवबंद सहित कुछ अन्य मुस्लिम मौलवियों से संपर्क के जो साक्ष्य पेश किए वो अलग हैं।
कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इसकी पुष्टि नहीं होती कि घटना के वक्त आरोपित घटनास्थल पर मौजूद था। साथ ही मामले के गवाहों के बयानों में भी अंतर है। मामले में नियुक्त जांच अधिकारी ने ख़ामियों को पूरा करने के लिए पूरक बयान दर्ज कर दिया है। इस आधार पर कोर्ट ने फैजल को 50 हजार रुपये के मुचलके और उतनी ही राशि के दो निजी मुचलकों पर जमानत देते हुए अपना पासपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया।
बता दें कि एनआरसी-सीएए के विरोध में 24-25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।