Disqualification: देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी की याचिका पर HC ने मांगा स्पीकर से जवाब
अयोग्य करार दिए गए विधायक देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पीकर राम निवास गोयल और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विधान से अयोग्य करार दिए गए विधायक देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पीकर राम निवास गोयल और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अयोग्य किए गए स्पीकर के फैसले पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सौरभ भारद्वाज ने दर्ज कराई थी शिकायत
इन विधायकों के खिलाफ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बिजवासन से विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत और गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को जारी नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा था कि आप लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्यों न आपकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी जाए?
लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का दामन थामने को लेकर सौरभ भारद्वाज ने इनकी लिखित में विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने इन दोनों बागी विधायकों के भाजपा के मंचों और कार्यक्रमों को साझा करने से संबंधित सारी गतिविधियों का सिलसिलेवार ब्योरा दिया था।
देवेन्द्र सेहरावत को सुप्रीम कोर्ट से नही मिली थी राहत
अप्रैल 2017 में देवेंद्र सहरावत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। सेहरावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि आप द्वारा अयोग्य घोषित होने की स्थिति में निर्दलीय विधायक घोषित किया जाए। सेहरावत के वकील ने कोर्ट से कहा था AAP द्वारा बर्खास्त किये जाने पर दिल्ली विधानसभा स्पीकर को उनके खिलाफ अयोग्यता की शिकायत पर विचार करने से रोका जाये। अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा था कि यह याचिका सिर्फ आशंकाओं के आधार पर दाखिल की गई है अभी तक मामले में विचार करने का कोई कारण पैदा नहीं हुआ है।