HC का आदेश- जिन भवनों में आग से बचाव के उपाय नहीं, उन्हें सील करें
हाई कोर्ट( High Court) ने दिल्ली सरकार दमकल विभाग और तीनों निगमों को आदेश दिया है कि जो इमारतें आग से बचाव के उपाय संबंधी नियमों का पालन नहीं करती हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
नई दिल्ली, जेएनएन। हाई कोर्ट( High Court) ने दिल्ली सरकार, दमकल विभाग और तीनों निगमों को आदेश दिया है कि जो इमारतें आग से बचाव के उपाय संबंधी नियमों का पालन नहीं करती हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़े तो उन इमारतों को सील कर दिया जाए।
विभाग की निगरानी में होगा काम
मुख्य न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में आजादपुर क्षेत्र में बनीं दो इमारतों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि जिस इमारत में नियम ताक पर रखे जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। ऐसी इमारतों को सील करने का पूरा अधिकार संबंधित विभाग के पास है।
कुछ समय पहले दिया था ये निर्देश
कुछ समय पहले ही तीन हजार से अधिक होटलों व गेस्ट हाउस मालिकों को अग्निशमन यंत्रों को लगाने का निर्देश दिया गया था। इसी वर्ष फरवरी में करोलबाग के होटल अर्पित में भीषण आग लगने से 17 पर्यटकों की मौत हो गई थी।
पहले सिर्फ होटलों पर लागू था नियम
जिसके बाद से दिल्ली के सभी होटलों व गेस्ट हाउसों में आग से बचने के इंतजामों की जांच की गई थी। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर गंभीर कदम उठाया और विशेषज्ञों से राय मशविरा लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दिए जाने के नियमों में संशोधन भी किया था। हालांकि, यह कार्रवाई सिर्फ होटलों पर की गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने सभी इमारतों के लिए आदेश दिया है।
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