Sedition Case: शरजील इमाम को हाई कोर्ट से झटका, ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपित शरजील इमाम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र/ एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपित शरजील इमाम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने बिना किसी नोटिस के यूएपीए से जांच के लिए अधिक समय देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया और कहा कि विस्तृत आदेश अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के 25 अप्रैल के आदेश में कोई कमी नही है। दरअसल कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों के अतिरिक्त तीन महीने और पुलिस को दिए थे।
बता दें कि शरजील इमाम को पिछले साल दिसंबर में यहां जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हिंसक विरोध से संबंधित मामले में बिहार के जहानाबाद जिले से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।