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दिल्ली HC का फैसला, लगाने होंगे 100 पेड़, वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ दें सबूत

कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन ठीक ढंग से हुआ या नहीं इसे लेकर हलफनामा 31 अक्टूबर तक दोनों की तरफ से द्वारा वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ दायर किया जाना चाहिए।

By Amit MishraEdited By: Published: Fri, 21 Sep 2018 05:25 PM (IST)Updated: Fri, 21 Sep 2018 05:25 PM (IST)
दिल्ली HC का फैसला, लगाने होंगे 100 पेड़, वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ दें सबूत
दिल्ली HC का फैसला, लगाने होंगे 100 पेड़, वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ दें सबूत

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक असामान्य फैसला सुनाता हुए दो लोगों को निर्देश दिया है कि वो राजधानी में समाज के प्रति सद्भावना के रूप में 100 पेड़ लगाएं। दोनों ने कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ मामले को वापस लेने का फैसला किया था जिसके बाद अदालत ने इस तरह का फैसला सुनाया है। दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद करने के दौरान, न्यायमूर्ति नज्मी वाजीरी ने कहा कि पेड़ तीन वर्ष के हों और उनकी ऊंचाई कम से कम छह फीट होनी चाहिए।

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लगाने होंगे पेड़ 
पीठ ने कहा कि समाज के प्रति सद्भावना के रूप में आगे भी दोनों याचिकाकर्ताओं को सामाजिक कार्य के लिए प्रयास करते रहना होगा। कोर्ट की तरफ से यह भी निर्देश दिए गए कि दोनों दिल्ली के जिला पार्क, विकास पुरी में 50-50 पेड़ लगाएंगे और 26 सितंबर को सुबह 11.00 बजे निदेशक (बागवानी), दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। अदालत में दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ केस दायर किया था लेकिन अब दोनों मामले को सुलझाना चाहते थे और एफआइआर रद कर केस को खत्म करने के लिए सहमत हो गए थे। 

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एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया था मामला 
पीठ ने कहा कि चूंकि मामला सुलझाया गया है और ऐसे में कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन ठीक ढंग से हुआ या नहीं इसे लेकर हलफनामा 31 अक्टूबर तक दोनों की तरफ से द्वारा वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ दायर किया जाना चाहिए। जो भी हलफनामा दायर करने में विफल होगा उसके खिलाफ केस नवंबर में सूचीबद्ध किया जाएगा। दरअसल, पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन में दो लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआइआर दर्ज कराई थी। जिसमें मारपीट सहित, चोट पहुंचाने व विभिन्न अपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। 


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