दिल्ली के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, अब 31 अक्टूबर तक दे सकते हैं अपनी सेवाएं
सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
By JP YadavEdited By: Published: Tue, 27 Mar 2018 10:57 AM (IST)Updated: Tue, 27 Mar 2018 11:10 AM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षा निदेशालय द्वारा नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी की अर्जी दाखिल करने पर न्यायमूर्ति वीके कामेश्वर ने जहां दिल्ली सरकार को 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की सेवाएं लेने की छूट दे दी, वहीं दूसरी तरफ 143 स्कूलों में नर्सरी कक्षा में पढ़ाने के लिए भी अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने की छूट दी है।
निदेशालय ने अर्जी देकर कोर्ट को बताया कि 9 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसमें दिसंबर 2018 तक का वक्त लगेगा। निदेशालय ने 21 दिसंबर 2017 के उस आदेश में बदलाव की मांग की थी जिसमें अगले शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी।
सोशल ज्यूरिस्ट की याचिका के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि यदि 31 अक्टूबर तक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
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