ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों के लिए राहत, अब 22 मई तक भरा जाएगा जीएसटीआर-3बी
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में कारोबारियों के पसीने छूट रहे हैं।
नोएडा (जेएनएन)। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में कारोबारियों के पसीने छूट रहे हैं। कभी सर्वर डाउन तो कभी ऑनलाइन खराबी की वजह से रिटर्न फाइल करने में घंटों का समय लग रहा है। परेशान कारोबारियों ने इसकी शिकायत लगातार स्टेट व सेंट्रल जीएसटी से कर रहे हैं, लेकिन सबकुछ सेंट्रलाइज होने की वजह से अफसरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। शिकायत को आगे भेज रहे थे।
इसी शिकायत को जीएसटी काउंसिल की ओर से संज्ञान में लिया गया है। प्रत्येक माह की 20 तारीख को भरा जाने वाला जीएसटीआर थ्री बी की तिथि को आगे का निर्णय लिया है। जिसकी सूचना को सार्वजनिक कर दिया गया है। अब 22 मई तक अप्रैल का जीएसटीआर थ्री बी भरा जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष नरेश कुच्छल ने बताया कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिकतर कारोबारी सीए और इनकम टैक्स अधिवक्ताओं और खातों के जानकारों की मदद ले रहे हैं।
रिटर्न समेत कई काम ऑनलाइन करने के लिए कई कारोबारियों ने आठ से दस हजार रुपये कर्मचारी भी नियुक्त कर लिए हैं। लगातार रिटर्न फाइल करने के लिए सीए भी व्यापारियों से एक्सट्रा चार्ज कर रहे हैं।
टैक्स विशेषज्ञ अतुल्य शर्मा ने बताया कि कारोबारी किसी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। इस वजह से जो उन्हें सुविधाएं दे रहा है वे उन्हीं से काम ले रहे हैं।
देश भर के कारोबारियों की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए दो दिन का समय तो बढ़ाया है, लेकिन ये काफी नहीं है। बड़ी राहत के लिए कारोबारियों को और छूट दी जानी चाहिए।