GST Amendment Bill: दिल्ली में 10 फीसद होगा अधिकतम टैक्स, विधानसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक पास
GST Amendment Bill दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी दर कम करने से लोग खूब कर देते हैं। हमने दिल्ली में कर की दर घटाई है जिसका हमें लाभ मिला है।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। GST Amendment Bill: दिल्ली विधानसभा में सोमवार को एक दिवसीय सत्र के दौरान जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दर को अधिकतम दस फीसद रखने संबंधी जीएसटी संशोधन विधेयक-2020 पास कर दिया गया। विधानसभा सत्र के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जीएसटी का समर्थन करते हैं। साथ ही यह भी कहा कि जीएसटी के तहत कर दर दस फीसद व पांच फीसद होनी चाहिए। अगर जीएसटी के तहत कर की दर को ज्यादा बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर इसका असर पड़ेगा।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जीएसटी एक बेहतर कर सुधार प्रक्रिया है। हम इसके साथ हैं, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया को लेकर हमें ऐतराज है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कहा कि कर की दर ज्यादा बढ़ाने से लोग कर की अदायगी नहीं करते हैं। दर कम करने से लोग खूब कर देते हैं। हमने दिल्ली में कर की दर घटाई है, जिसका हमें लाभ मिला है।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल द्वारा कर की दर 5, 12 18, 28 फीसद तय की गई है, लेकिन दिल्ली विधान सभा में कर की दर को अधिकतम दस फीसद रखने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया है।
गौरतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। देश में जीएसटी की दर 5 से लेकर 28 फीसदी तक है। विश्व के कई देशों में जीएसटी पहले से ही लागू है। इनमें कनाडा ने वर्ष 1991 में ही मैन्यूफैक्चर्स सेल्स टैक्स को हटाकर जीएसटी अपने यहां लागू किया था था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2000 में फेडरल होलसेल टैक्स को हटाकर जीएसटी लागू किया था। ऐसे ही न्यूजीलैंड ने 1986, सिंगापुर ने 1994 और मलेशिया ने 2015 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अपने-अपने देशों में लागू किया था।
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