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गूगल ने रिपोर्ट लीक होने का दावा करते हुए दायर की थी याचिका, हाई कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा

18 सितंबर 2021 को उसके एंड्राइड स्मार्टफोन समझौतों की जांच से जुड़ी जो गोपनीय रिपेार्ट सीसीआइ की शाखा के महानिदेशक के कार्यालय द्वारा सीसीआइ को सौंपी गई थी। गूगल ने दावा किया था कि उक्त रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 01:52 PM (IST)Updated: Tue, 28 Sep 2021 01:52 PM (IST)
गूगल ने रिपोर्ट लीक होने का दावा करते हुए दायर की थी याचिका, हाई कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा
गूगल कोई रिपोर्ट लीक होने के संबंध में आगे कोई शिकायत होती है तो उपलब्ध कानूनी राय ले सकता है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। गूगल के एंड्राइड स्मार्टफोन समझौता मामले में गोपनीय रिपोर्ट लीक करने के गूगल के दावे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने बेबुनियाद बताया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने सीसीआइ की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि अब याचिका पर सुनवाई का आधार नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर गूगल कोई रिपोर्ट लीक होने के संबंध में आगे कोई शिकायत होती है तो उपलब्ध कानूनी राय ले सकता है।

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पीठ ने गूगल के उस दावे पर कोई राय नहीं दी, जिसमें गूगल ने दावा किया कि गोपनीय रिपोर्ट लीक होने की स्थिति में जिम्मेदारी सीसीआइ की होगी। वहीं, सीसीआइ की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि रिपोर्ट लीक होने की कल्पना करना गलत है। वहीं, गूगल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीसीआइ अपने बयान के प्रति बाध्य है।

गूगल ने कहा कि 18 सितंबर 2021 को उसके एंड्राइड स्मार्टफोन समझौतों की जांच से जुड़ी जो गोपनीय रिपेार्ट सीसीआइ की शाखा के महानिदेशक के कार्यालय द्वारा सीसीआइ को सौंपी गई थी। गूगल ने दावा किया था कि उक्त रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी। गूगल ने कहा कि हमने जांच प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग किया और गोपनीयता बनाए रखी।

वहीं, सीसीआइ ने अदालत को बताया कि गोपनीय रिपोर्ट लीक होने के संबंध में गूगल की याचिका गुमराह करने वाली है। इस याचिका का उद्देश्य मामले की जांच को प्रभावित करना है। सीसीआइ ने कहा कि आयोग कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और गोपनीयता को बरकरार रखा जाता है।


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