Good News: दिल्ली में बिना राशन कार्ड वालों को बड़ी राहत, सभी वार्डों में मिलेगा मुफ्त राशन
इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि एफपीएस डीलर अन्य कदाचार में लिप्त पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डीलर दुर्व्यवहार खाद्यान्न का डायवर्जन जमाखोरी कालाबाजारी राशन के कम वितरण आदि में लिप्त न हों।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। कोरोना काल के दौरान लाकडाउन की मार झेल रहे बिना राशन कार्ड धारकों को दिल्ली सरकार मुफ्त राशन बांटेगी। राशन का वितरण दिल्ली के सभी 280 वार्डों के एक स्कूल में किया जाएगा। दिल्ली सरकार प्रति व्यक्ति को चार किलो गेहूं और एक किलो चावल मुफ्त में देगी। मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने गैर-पीडीएस लाभार्थियों को भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। जरूरतमंद व्यक्ति, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, जिनमें असंगठित श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर शामिल हैं, वे भी मुफ्त राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल के तहत राशन का लाभ प्रारंभिक चरण में अधिकतम दो लाख लाभार्थियों को और बाद में आवश्यकता के अनुसार अधिकतम बीस लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य और आपूर्ति आयुक्त को निर्देश दिया है कि सभी सहायक आयुक्तों, एफएसओ और निरीक्षकों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि आयुक्त (एफ एंड एस), अपर आयुक्त (एफ एंड एस), संयुक्त आयुक्त (एफ एंड एस) को भी समय-समय पर औचक निरीक्षण करना चाहिए।
दुकानें बंद पाए जाने पर डीलर, एफएसओ पर कार्रवाई
खाद्य मंत्री ने फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र के सभी एफपीएस नियमित रूप से और समय पर खुलें और एफपीएस डीलर मई और जून 2021 के महीनों के लिए लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का पूरा कोटा वितरित करें। मंत्री ने चेतावनी दी कि निर्धारित कार्य घंटों के दौरान एफपीएस बंद पाए जाने पर न केवल दोषी एफपीएस डीलरों बल्कि संबंधित एफएसआई, एफएसओ और एसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राशन के एफपीएस-वार वितरण के संबंध में भी दैनिक रिपोर्ट उनकी जानकारी के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
राशन की कालाबाजारी, कम वितरण पर सरकार सख्त
इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि एफपीएस डीलर अन्य कदाचार में लिप्त पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डीलर दुर्व्यवहार, खाद्यान्न का डायवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन के कम वितरण आदि में लिप्त न हों। यदि कोई भी डीलर इस तरह के कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।