दिल्ली के व्यापारियों को निगम ने दी बड़ी राहत, तीन साल के लिए भी लिया जा सकेगा हेल्थ व ट्रेड लाइसेंस
उत्तरी दिल्ली के निगमायुक्त संजय गोयल ने बताया कि निगम सेवाओं में विस्तार और उसमें सुधार के उद्देश्य से निगम ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर यह पहल शुरू की है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हर साल हेल्थ व ट्रेड लाइसेंस नवनीकरण के झंझट को खत्म करने के लिए अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने तीन साल का विकल्प भी शुरू कर दिया है। अब जब हेल्थ व ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा तो उसमें एक वर्ष के साथ तीन वर्ष के लिए लेने का भी विकल्प होगा। साथ ही यह निगम की वेबसाइट से ही हो जाएगा। इसके लिए निगम के दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। निगमायुक्त संजय गोयल ने बताया कि निगम सेवाओं में विस्तार और उसमें सुधार के उद्देश्य से निगम ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर यह पहल शुरू की है। पहल निगम सेवाओं में नियमों व दस्तावेजों के सरलीकरण किया जा रहा है। इसके तहत 20 से अधिक निगम सेवाओं में सुधार के लिए 59 मापदंडो पर सुधार के लिए पहचान की गई है।इसमें ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस और फैक्ट्री लाइसेंस शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न लाइसेंस का नवीनीकरण के चलते लोगों को दिक्कत होती थी। इसलिए अब तीन वर्ष का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी लाइसेंस क्यूआर कोड से लैस होंगे। इससे इसका प्रिंटआउट रखने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल या कंप्यूटर पर प्रति होने पर इसको क्यू आर कोड से सत्यापित किया जा सकेगा।
संजय गोयल ने कहा कि सभी सेवाओं को एनआईसी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अब मौजूदा फाइलों को डिजिटलाइज करने और ई-आफिस पर स्थानांतरित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया फाइलों के व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत करने की प्रणाली को समाप्त कर देगी।