Good News: दिल्ली में लागू हुई प्रधानमंत्री अन्न योजना, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ
Coronavirus lockdown राजधानी के राशन कार्ड धारक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीने मिलेगा।
नई दिल्ली [वी. के. शुक्ला]। कोरोना महामारी से गरीब और साधनहीन लोग ही बुरी तरह प्रभावित हैं। इस समय प्रतिदिन कमाने-खाने वाला व्यक्ति खाली बैठा है। उसकी जीविका सरकार पर निर्भर है। लाखों लोग इस समय इंतजार करते हैं कि कब खाना आएगा तो उनका पेट भरेगा।
दिल्ली सरकार इस कार्य को जी जान से पूरा कर रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी इस कार्य में दिल्ली में अपनी भूमिका जोड़ दी है। अब दिल्ली में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू होगी। इसके तहत गरीबों को तीन माह तक अतिरिक्त राशन दिया जाएगा।
प्रति व्यक्ति तीन माह तक चार किलो गेहूं व एक किलो चावल अतिरिक्त मिलेगा
इस बारे में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि राजधानी के राशन कार्ड धारक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीने मिलेगा। यह अतिरिक्त अन्न अप्रैल, मई व जून महीने में दिया जाएगा। इसमें चार किलो गेहूं व एक किलो चावल मिलेगा। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।
एक किलो दाल भी अलग से मिलेगी
राजधानी में करीब 71 लाख लोगों को राशन कार्ड के जरिए खाद्यान्न प्राप्त होता है। यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूर्व से मिल रहे खाद्यान्न के साथ पांच किलो अतिरिक्त अन्न तीन महीने तक मिलेगा। एक राशन दुकानदार ने बताया कि इस के बारे में आदेश आ गया है। जल्द ही इस योजना के तहत राशन बांटे जाने का काम शुरू होगा। इसके अलावा एक किलो दाल भी अलग से दी जाएगी।
कोटाधारकों को रोज देना होगा बांटे गए राशन का हिसाब
उधर, दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोटाधारकों को प्रतिदिन राशन का हिसाब सरकार को देना होगा। उनको अपनी दुकान से लिंक कुल राशन काडरें की जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्होंने जिस दिन से राशन बांटना शुरू किया उस दिन तक स्टॉक की उपलब्धता की जानकारी मुहैया करानी होगी। कोटाधारकों को लाभार्थियों, बांटे गए खाद्यान्न की डिटेल, क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल भरकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
वहीं सरकार के इस आदेश ने कोटाधारकों की जान अटका दी है। वे इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया जटिल है। यह काम सर्किल के फूड एंड सप्लाई ऑफिसर (एफएसओ) व फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर (एफएसआइ) द्वारा किया जाता है। सिर्फ पर्ची काटना और मैन्युअली स्टॉक व सेल रजिस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी कोटाधारकों की होती है। लेकिन, विभाग अपने अधिकारियों द्वारा किए जाने वाला काम भी अब कोटाधारकों से लेना चाह रहा है।
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के सचिव सौरभ गुप्ता व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का कहना है कि विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जटिल बना रहा है।
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