गाजियाबाद हैबिटेट सेंटर सीलिंग मामला, हाई कोर्ट में सुनवाई आज
जीडीए ने करीब 49 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण चार जुलाई को हैबिटेट सेंटर सील कर दिया था। हैबिटेट सेंटर की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
गाजियाबाद (जेएनएन)। इंदिरापुरम स्थित हैबिटेट सेंटर के सील होने के मामले की बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने करीब 49 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण चार जुलाई को हैबिटेट सेंटर सील कर दिया था। हैबिटेट सेंटर प्रबंधन ने जीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी।
हैबिटेट सेंटर के जीएम ऑपरेशन युद्धवीर सिंह ने बताया कि प्रशासन हैबिटेट सेंटर के फेज एक का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। इसके बावजूद उस हिस्से को सील किया गया। लाखों रुपये के स्टांप शुल्क का भी भुगतान किया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार ही उन्होंने 70 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई थी। न्यायालय ने आदेश दिया था कि अग्रिम आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद सीलिंग की गई। उन्होंने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। बुधवार को मामले में सुनवाई चल रही है।
बता दें कि जीडीए के 49 करोड़ रुपये बकाया होने पर चार जुलाई को हैबिटेट सेंटर सील कर दिया गया। नौ दिन तक हैबिटेट सेंटर सील रहा। दुकानदार प्रदर्शन करते रहे। दो करोड़ पांच लाख रुपये जमा करने पर इसे खोला गया। इतने दिन तक 100 दुकानें और 12 रेस्टोरेंट बंद रहे।