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यूपी के इस जिले में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर 1 लाख रुपये होगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। आतिशबाजी के साथ ही तेज आवाज में म्यूजिक बजाने वालों पर भी प्रशासन की नजर तिरक्षी हो गई है।

By Edited By: Published: Thu, 03 Jan 2019 06:52 PM (IST)Updated: Thu, 03 Jan 2019 08:03 PM (IST)
यूपी के इस जिले में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर 1 लाख रुपये होगा जुर्माना
यूपी के इस जिले में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर 1 लाख रुपये होगा जुर्माना

नोएडा, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने वालों पर प्रशासन की नजर तिरछी हो गई है। निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में म्यूजिक बजाना लोगों को भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन एक लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा और उन्हें पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है।

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नियमों का पालन कराने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस, म्यूजिक संचालक, होटल, वैवाहिक स्थल संचालकों के साथ बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रात में दस बजे के बाद तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाई है। दो सप्ताह बाद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है।

नियम के मुताबिक औद्योगिक, व्यावसायिक व अन्य क्षेत्र में दिन व रात के समय म्यूजिक बजाने की सीमा निर्धारित है। सुबह दस बजे शाम को छह बजे तक व शाम को छह बजे से रात में दस बजे तक म्यूजिक बजाने का नियम अलग-अलग है। लेकिन लोगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

देर रात तक तेज आवाज में लोग म्यूजिक बजाते रहते हैं। इस कारण जहां एक तरफ ध्वनि प्रदूषण होता है वहीं दूसरी तरफ लोगों की रात की नींद भी खराब होती है। लगातार आने वाली शिकायतों व न्यायालय के आदेश को देखते हुए प्रशासन ने नियमों का पालन कराना सुनिश्चित किया है।

बैठक में पुलिस व संचालकों को आदेश दिया जाएगा नियमों का पालन कराएं। यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति 9871428532 प्रशासन के वार रूम नंबर पर वीडियो बनाकर भेज सकता है। 

एसडीएम राजपाल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए बैठक बुलाई गई है। जो व्यक्ति नियम से इतर तेज आवाज में म्यूजिक बजाता मिलेगा उस पर पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत कार्रवाई होगी। जिसमें एक लाख रुपये तक जुर्माना व पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है।


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