SC का फरमान, गरीबों का मुफ्त इलाज करें सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पताल
कोर्ट के अपने आदेश में कहा है कि अस्पताल के 25 फीसदी बिस्टर कमजोर आय वर्ग यानी गरीब वर्ग के लिए रखने होंगे।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में बने निजी अस्पतालों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सरकारी जमीनों पर जितने भी निजी अस्पताल बने हैं, उन्हें गरीबों का मुफ्त में इलाज करना होगा।
दिल्ली के मूलचंद अस्पताल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के अपने आदेश में कहा है कि अस्पताल के 10 फीसदी बिस्टर कमजोर आय वर्ग यानी गरीब वर्ग के लिए रखने होंगे। अगर अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं देते हैं, तो उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह भी है कि सरकार से रियायती दर पर ज़मीन पाने वाले अस्पतालों को नियम मानने ही होंगे। दिल्ली के मूलचंद, सेंट स्टीफंस, रॉकलैंड और सीताराम भारतिया अस्पताल को 10 फीसद बेड गरीबों के लिए मुफ्त मुहैया कराने होंगे। OPD में कुल मरीजों का 25 फीसद गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए होगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने इस आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकृति दी है। अब से दिल्ली के हर एक निजी अस्पताल पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होगा।